श्री प्रकाश जावडेकर ने फिल्‍म दिखाने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
श्री प्रकाश जावडेकर ने फिल्‍म दिखाने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्‍द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने आज फिल्‍म दिखाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एचओपी) जारी की। फिल्‍मों के प्रदर्शन के लिए निवारक उपायों पर यह एसओपी स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय के साथ परामर्श करके तैयार की गई है। एसओपी जारी करते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार 15 अक्‍टूबर, 2020 से सिनेमा हॉल फिर से खुलेंगे। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यह एसओपी तैयार की है। मार्गदर्शी सिद्धांतों में वे सामान्‍य सिद्धांत शामिल हैं, जो सभी आगंतुकों/कर्मचारियों की थर्मल स्क्रिनिंग, पर्याप्‍त शारीरिक दूरी, फेस कवर/मास्‍क का प्रयोग, बार-बार हाथ धोना, हैंड सैनिटाइजर का प्रावधान और फिल्‍मों के प्रदर्शन के सम्‍बन्‍ध में श्‍वास लेने सम्‍बन्‍धी शिष्‍टाचार सहित स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं। मंत्रालय ने शारीरिक दूरी, नामित क्‍यूमार्कर्स के साथ प्रवेश और निकास, सैनिटाइजेशन, कर्मचारियों की सुरक्षा, न्‍यूनतम संपर्क सहित इस क्षेत्र में अधिसूचित अंतर्राष्‍ट्रीय प्रक्रियाओं को ध्‍यान में रखते हुए यह सामान्‍य एसओपी तैयार की है। बैठने की व्‍यवस्‍था कुल क्षमता की 50 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। मल्‍टीप्‍लेक्‍स शो की टाइमिंग इस प्रकार विभाजित की जाएगी, ताकि उनके शो शुरू होने और समाप्‍त होने के समय अलग-अलग रहें। तापमान सेटिंग 24 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा में रहेगी। मार्गदर्शी सिद्धांत और एसओपी का सभी राज्‍यों, अन्‍य हितधारकों तथा राज्‍य सरकारों द्वारा फिल्‍म का फिर से प्रदर्शन शुरू करते समय उपयोग किया जाएगा। फिल्‍मों का प्रदर्शन एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है और इसने देश के सकल घरेलू उत्‍पाद में काफी योगदान दिया है। मौजूदा कोविड-19 महामारी को देखते हुए यह महत्‍वपूर्ण है कि फिल्‍म प्रदर्शन गतिविधियों में लगे विभिन्‍न हितधारक अपने संचालन और गतिविधियां पुन: शुरू करते समय महामारी के प्रसार को रोकने के लिए उचित उपाय करें। गृह मंत्रालय ने अपने 30 सितम्‍बर, 2020 के आदेश द्वारा 15 अक्‍टूबर, 2020 से कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ सिनेमा घरों, थियेटरों और मल्‍टीप्‍लेक्‍स को फिर से खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विस्‍तृत रिलीज निम्‍नलिखित लिंक पर प्राप्‍त की जा सकती है- https://mib.gov.in/sites/default/files/SOP for exhibition of films.pdf SOPs for reopening of cinema��️ halls announced Only 50 per cent seating will be allowed of the total capacity of cinema halls. Alternate seats will be left vacant for social distancing; Face masks will be mandatory inside the cinema halls: Union Minister @PrakashJavdekar pic.twitter.com/U4UQKM3hrP — PIB India (@PIB_India) October 6, 2020 *** एमजी/एएम/आईपीएस/वाईबी (Release ID: 1662011)

Created On :   7 Oct 2020 10:06 AM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story