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मुंबई के कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को जारी किया समन
डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोर्ट ने कथित रुप से राष्ट्रगीत के प्रति अनादर दर्शाने से जुड़े मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को समन जारी किया है और दो मार्च 2022 को उन्हें कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि दिसंबर 2021 में जब मुख्यमंत्री बनर्जी मुंबई दौरे में आयी थी तो उस समय वे किसी आधिकारिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही थी। ऐसे में वे(बनर्जी) भले ही मुख्यमंत्री है लेकिन उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए मंजूर की जरुरत नहीं है। और उनके खिलाफ कार्यवाही करने पर कोई प्रतिबंध भी नहीं है। इस मामले को लेकर मुंबई भारतीय जनता पार्टी इकाई के पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता ने दिसंबर 2021 को मुंबई की मझगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत की थी। शिकायत में दावा किया गया है कि त्रिमूल कांग्रेस(टीएमसी) की प्रमुख बनर्जी ने अपने मुंबई दौरे के दौरान राष्ट्रगीत के प्रति अनादर व्यक्त किया था। कोर्ट से श्री गुप्ता ने इस मामले को लेकर बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने का आग्रह किया है।
शिकायत पर गौर करने के बाद कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता के बयान व मामले से जुड़ी यू ट्यूब की वीडियो क्लिप दर्शाती है कि आरोपी (बनर्जी) ने पहले राष्ट्रगीत गया फिर अचानक गाना बंद कर दिया और मंच छोड़कर चली गई। प्रथम दृष्टया आरोपी का यह कृत्य प्रिवेंशन आफ इनसल्ट टू नेशनल हॉनर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत दंडनीय है। शिकायत में गुप्ता ने दावा किया है कि बनर्जी ने केंद्र सरकार के गृहमंत्रालय की ओर से साल 2015 में जारी किए गए उस आदेश का उल्लंघ किया है जिसके तहत कहा गया गया है कि जब भी राष्ट्रगीत बजे तो लोगों को सावधान की मुद्रा में खडे हो जाना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले साल मुख्यमंत्री बनर्जी मुंबई दौरे पर आयी थी। इस दौरान उन्होंने शिवसेना व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मुलाकात की थी।
Created On :   2 Feb 2022 8:38 PM IST