मनपा आयुक्त ने जारी किए निर्देश, गीला-सूखा कचरा अलग-अलग करें

Municipal commissioner issued instructions, separate wet and dry waste
मनपा आयुक्त ने जारी किए निर्देश, गीला-सूखा कचरा अलग-अलग करें
सवाल रैंकिंग का है मनपा आयुक्त ने जारी किए निर्देश, गीला-सूखा कचरा अलग-अलग करें

डिजिटल डेस्क, नागपुर। स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ जाने से अब मनपा ने सख्त कदम उठाए हैं। गीला, सूखा कचरा अलग संकलन कर इसके लिए मिलने वाले अंक बढ़ाने के लिए 15 दिसंबर से बिना वर्गीकृत कचरा स्वीकृत नहीं करने के मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने निर्देश जारी किए। नागरिकों से गीला, सूखा कचरा अलग-अलग जमा करने का आह्वान किया।

संकलन एजेंसियाें की लापरवाही

नई कचरा संकलन एजेंसियों के साथ अनुबंध में गीला, सूखा कचरा अलग-अलग संकलन करने का करार हुआ है। कचरा संकलन की नई पद्धति लागू करने का जोर-शोर से प्रचार-प्रसार किया गया, लेकिन प्रत्यक्ष अमल नहीं हुआ। घरों में अलग-अलग कचरा जमा करने पर भी कचरा संकलन वाहनों में गीला-सूखा एक जगह ले जाया जा रहा है। कचरा संकलन व्यवस्था में खामियों का स्वच्छता सर्वेक्षण में महानगरपालिका काे झटका लगा।

अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं

मनपा आयुक्त ने कचरा संकलन एजेंसियों को फटकार लगाते हुए अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी। नागरिकों से कचरे का वर्गीकरण कर कचरा संकलन वाहनों में डालने का आह्वान किया। जो नागरिक वर्गीकृत कचरा नहीं देगा, उसका कचरा नहीं लेने की कचरा संकलन एजेंसियों को ताकीद दी।

ऐसा है वर्गीकरण

गीला कचरा : खराब फल, बचा हुआ अनाज, अंडे के कवर, नारियल, हड्डियां आदि विघटन होनेवाले कचरे का गीले कचरे में समावेश होता है

सूखा कचरा :  प्लास्टिक पन्नी, रबर, पेपर, थर्माकोल, कांच तथा कांच की बोतल, धातु, कीलें आदि का सूखे कचरे में समावेश होता है।

घातक कचरा :  डायपर, सैनिटरी नैपकिन, बैटरी सेल, कलर के डिब्बे, केमिकल स्प्रे, जंतुनाशक, औषधि की खाली बोतल आदि का घातक कचरे में समावेश होता है। उसका शास्त्रोक्त पद्धति से निपटारा करना करना अावश्यक है। इस कचरे से पर्यावरण का नुकसान होता है। उसे संकलित करने के लिए लाल रंग की डस्टबिन लगाई जाएगी। मनपा इस कचरे का उचित ढंग से निपटारा करेगी।

Created On :   12 Dec 2021 2:34 PM IST

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