जल और पर्यावरण को लेकर मनपा गंभीर, टैक्स में दी जा रही 5 से 10 फीसदी छूट

Municipal corporation serious about water and environment, 5 to 10 percent exemption in tax
जल और पर्यावरण को लेकर मनपा गंभीर, टैक्स में दी जा रही 5 से 10 फीसदी छूट
जल और पर्यावरण को लेकर मनपा गंभीर, टैक्स में दी जा रही 5 से 10 फीसदी छूट

डिजिटल डेस्क, नागपुर । पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने से संपूर्ण विश्व जूझ रहा है। नागपुर शहर में भी इसके प्रतिकूल परिणाम देखने को मिल रहे हैं। धरती का तापमान बढ़ने से भूजलस्तर गिरता जा रहा है। वातावरण में ऑक्सीजन का प्रमाण कम होने से मानवी स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। इन समस्याओं से निपटने के लिए महानगरपालिक ने जल संवर्धन, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने घर टैक्स में छूट देने का अनोखा फार्मूला पेश किया है। टैक्स से परेशान नागरिकों को जल संवर्धन तथा पर्यावरण संतुलन उपाययोजना के बहाने 5 से 10 प्रतिशत छूट की सौगात दी गई है। 

टैक्स में छूट देने के फार्मूले में जल संवर्धन के लिए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, पर्यावरण संतुलन के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल, केंचुआ खाद उत्पादन, घनकचरे से जैविक खाद निर्मिति प्रकल्प शुरू करने तथा गंदे पानी पर प्रक्रिया कर पुन: इस्तेमाल करने का विकल्प दिया गया है। एक विकल्प पर अमल करने वालों को सामान्य टैक्स में 5 प्रतिशत और दो प्रकल्प पर अमल करने वालों को 10 प्रतिशत छूट दी गई है। टैक्स भुगतान करने में समय सीमा का पालन करनेवालों को भी राहत दी गई है। 30 नवंबर से पहले टैक्स का भुगतान करने पर सामान्य कर में 4 प्रतिशत छूट देने की योजना है।

3158 करदाता लाभान्वित 
टैक्स में छूट के लिए विकल्पों पर अमल करने वाले 3158 कर दाताओं को छूट दी गई है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने वाले 663, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाले 2013, केंचुआ खाद उत्पादन करने वाले 48, गंदे पानी पर प्रक्रिया कर पुन: इस्तेमाल करने वाले 434 नागरिकों ने कर में छूट का लाभ लिया है।

नए निर्माणकार्य में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य
बारिश के पानी का जमीन में पुनर्भरन करने नए इमारत के निर्माणकर्य में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है। इमारत का नक्शा मंजूर करते समय आर्किटेक्ट से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रमाणपत्र लेने की शर्त रखी गई है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग नियम के दायरे में आने वाली नवनिर्मित इमारत में सिस्टम नहीं लगाने पर भविष्य में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। 

ऑनलाइन अथवा वसूली केंद्र पर भुगतान की सुविधा
टैक्स का भुगतान मनपा की वेबसाइट पर ऑनलाइन तथवा टैक्स वसूली केंद्रों पर नगद किया जा सकता है। टैक्स बकाया रहने पर संपत्ति की नीलामी की जा सकती है। इस नौबत से बचने के लिए समय पर टैक्स भुगतान करने का मनपा के कर विभाग ने आह्वान किया है। 

Created On :   26 Sept 2019 2:13 PM IST

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