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हाईकोर्ट का फैसला, मां के पास रहेगा 3 माह का बच्चा
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने तीन माह के नवजात बच्चे को उसकी मां को सौंपने के आदेश जारी किया है। बच्चे को वापस पाने के लिए मां रीना कानोजे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के पिछले आदेश पर शुक्रवार को बच्चे को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। जहां हाईकोर्ट के आदेश पर बच्चे को मां को सौंप दिया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट में बताया कि, याचिकाकर्ता ने पति और सास-ससुर के खिलाफ 9 जुलाई को मूर्तिजापुर पुलिस थाने में दहेज मांगने की शिकायत कराई थी। पुलिस ने 20 जुलाई को दोनों पक्षों को थाने के महिला सेल में बुलाया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि, यहां उनसे कुछ दस्तावेज लेकर ससुराल वालों ने उससे बच्चा छीन लिया। मां, बच्चा वापस पाने के लिए ससुराल तक गई, लेकिन उसे बच्चा नहीं लौटाया गया। जिसके बाद उसने निचली अदालत की शरण ली। निचली अदालत से न्याय नहीं मिला।
Created On :   28 Sept 2019 3:57 PM IST