नागपुर : प्रतिबंधित छोड़ अन्य क्षेत्रों के उद्योग, व्यवसाय में कुछ ढील

Nagpur: Industry and other some relaxation in business
नागपुर : प्रतिबंधित छोड़ अन्य क्षेत्रों के उद्योग, व्यवसाय में कुछ ढील
नागपुर : प्रतिबंधित छोड़ अन्य क्षेत्रों के उद्योग, व्यवसाय में कुछ ढील

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य सरकार ने 20 अप्रैल से लॉकडाउन में ढील देने की मार्गदर्शक सूचना जारी की है। सरकार की सूचनाओं के अनुसार, मनपा आयुक्त ने कहा है कि शहर की सीमा में उद्योग शुरू करने की सशर्त अनुमति दी जाएगी। यह अनुमति उन्हीं क्षेत्रों के लिए है, जिस क्षेत्र में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। कोरोना संक्रमण के रेड जोन में उद्योग, व्यवसाय को ढील नहीं है। मनपा से अनुमति लेकर ढील दिए गए क्षेत्रों में उद्योग शुरू किए जा सकेंगे।

इन क्षेत्रों में अनुमति नहीं

गांधी-महल जोन, सतरंजीपुरा, आशी नगर, मंगलवारी और धरमपेठ जोन में सील किए गए क्षेत्रों में ढील नहीं दी गई है। इन क्षेत्रों में कोई भी उद्योग, व्यवसाय शुरू करने पर प्रतिबंध जारी है। जिस क्षेत्र में उद्योग, व्यवसाय को अनुमति दी है, उस क्षेत्र में पॉजिटिव मरीज मिलने पर अनुमति रद्द कर दी जाएगी।

अनुमति के लिए शर्तें :

-उद्योग, व्यवसाय की कार्यप्रणाली व कर्मचारी उपस्थिति।
-बैठक व्यवस्था में सामाजिक अंतर का पालन।
-सैनिटाइजेशन की व्यवस्था व अनुपालन।
- कार्यस्थल पर कर्मचारियों के लाने-ले-जाने की व्यवस्था।
- इन मार्गदर्शक तत्वों का पालन जरूरी
- कार्यस्थल का संपूर्ण सैनिटाइजेशन।
-कर्मचारियों के लाने-ले-जाने के समय सामाजिक अंतर का पालन।
-थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था।
-लिफ्ट का कम से कम इस्तेमाल।
-गुटखा, तंबाकू सेवन और थूंकने पर पाबंदी।
-काम की दो शिफ्ट में एक घंटे का अंतर।

अनुमति के लिए मनपा में विशेष कक्ष

लॉकडाउन में दी गई ढील दौरान उद्योग, व्यवसाय शुरू करने के लिए मनपा से अनुमति लेनी होगी। निर्धारित नमूने में आवेदन देना होगा। मनपा के सामान्य प्रशासन विभाग में विशेष कक्ष खोला गया है। आवेदन करने पर जांच-पड़ताल के बाद शर्तों पर खरे उतनेवाले उद्योगों को अनुमति दी जाएगी।

लॉकडाउन जारी रहेगा

शर्तों पर कुछ उद्योगों को अनुमति दी जाएगी, लेकिन लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा। जिन लोगों को अनुमति दी जाएगी, वही संबंधित कार्यस्थल तक जा सकेंगे। काम निपटकर सीधे वापस अपने घर जाना होगा। अन्य लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन कर घरों में ही रहना होगा। सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
 

Created On :   20 April 2020 10:56 AM IST

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