- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- पन्ना
- /
- नेशनल लोक अदालत 12 मार्च को
नेशनल लोक अदालत 12 मार्च को
डिजिटल डेस्क पन्ना। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन एवं प्रधान जिला न्यायाधीश उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में आगामी 12 मार्च को जिला न्यायालय पन्ना एवं सभी तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विकास भटेले ने बताया कि लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन प्रकरण अंतर्गत एनआई एक्ट की धारा 138 के प्रकरण सहित धन वसूली, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर, अशमनीय मामलों को छोडकर, भरण पोषण मामलों का निराकरण किया जाएगा। इसी तरह न्यायालय में लंबित प्रकरणों में से आपराधिक शमनीय मामले, धन रिकवरी, एमएसीटीए श्रम विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अर्जन, सेवा संबंधी वेतन एवं भत्ते सेवानिवृत्त, राजस्व अन्य सिविल मामले किराया, सुखाचार अधिकार, व्यादेश वाद, विर्निदिष्ट अनुपालन वाद के प्रकरणों की भी लोक अदालत में सुनवाई होगी। आम नागरिकों से लोक अदालत में शामिल होकर लाभ उठाने एवं समझौता योग्य प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में निराकरण कर न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करने की अपील की गई है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
Created On :   4 Feb 2022 1:13 PM IST