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नेशनल लोक अदालत 13 अगस्त को
डिजिटल डेस्क, पन्ना। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आगामी 13 अगस्त को जिला न्यायालय और सभी तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजेन्द्र कुमार पाटीदार ने बताया कि लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के तहत एनआई एक्ट की धारा 138, धन वसूली, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर बिल अशमनीय मामलों को छोडकर, भरण पोषण इत्यादि के प्रकरण रखे जाएंगे। इसी तरह न्यायालय में लंबित प्रकरणों में से आपराधिक शमनीय मामले, एनआई एक्ट की धारा 138 के प्रकरण, धन रिकवरी, एमएसीटी, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर बिल अशमनीय मामलों को छोडकर, वैवाहिक विवाद प्रकरण, भूमि अर्जन, सेवा संबंधी वेतन एवं भत्ते सेवानिवृत्त, प्रकरण राज्य और अन्य सिविल प्रकरणों का निपटरा भी किया जाएगा। आम नागरिकों और संबंधित विभागों से नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में निराकरण कराने और न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग प्रदान कर अमूल्य समय और धन की बचत करने की अपील की गई है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
Created On :   15 Jun 2022 4:24 PM IST