12 को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
12 को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

डिजिटल डेस्क, मण्डला। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 दिसम्बर 2020 को सम्पूर्ण देश में नेशनल लोक आदालत आयोजित की जायेगी। इसी तारतम्य में जिला मण्डला में जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आर०सी० वार्ष्णेय के निर्देशन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रकाश कसेर के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण सिविल प्रकरण विद्युत प्रकरण, मोटर दुर्घटना, भरण-पोषण चैक बाउन्स, श्रम, न्यायालय के प्रकरणों के साथ-साथ नगरपालिका, बी.एस.एन.एल. बैंक एवं अन्य प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। उक्त नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय मण्डला एवं तहसील नैनपुर, निवास, बिछिया में भी आयोजित की जायेगी। उक्त नेशनल लोक अदालत के आयोजन हेतु जिला न्यायालय मण्डला, निवास, नैनपुर, बिछिया हेतु न्यायिक अधिकारियों की खण्डपीठ गठित की गई है, जिसमें एक अधिवक्ता एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता को सुलहकर्ता सदस्यों के रूप में रखा गया है। समस्त न्यायिक अधिकारियों की कुल 15 खण्डपीठों का गठन किया गया है जिसमें प्रकृतिवार प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा तथा क्षेत्राधिकार अंतर्गत प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जायेगा जिसमें सभी समझौते योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह के आधार पर किया जायेगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण किये जाने से प्रकरण में लगाई गई न्याय शुल्क वापस प्राप्त होती है एवं पक्षकारों को प्रतिफल भी तुरन्त प्राप्त होता है और अन्तहीन मुकदमेबाजी से निजात मिलती है। उन्होंने सभी पक्षकारों से अपने समझौते योग्य प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत से किये जाने की अपील की है।

Created On :   9 Dec 2020 8:41 AM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story