नेशनल लोक अदालत नें मामला निपटने पर वापस होगी कोर्ट फीस

National Lok Adalat will refund the court fees for settling the case
नेशनल लोक अदालत नें मामला निपटने पर वापस होगी कोर्ट फीस
नेशनल लोक अदालत नें मामला निपटने पर वापस होगी कोर्ट फीस

डिजिटल डेस्क  जबलपुर । आगामी 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में जिन सिविल मामलों का निराकरण समझौते के आधार पर होगा, उनकी कोर्ट फीस पक्षकारों को वापस कर दी जाएगी। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के रजिस्ट्रार सचिव के अनुसार जबलपुर हाईकोर्ट में आयोजित लोक अदालत में सिविल मामले, चैक बाउंस, परिवारिक विवाद सहित मोटर दुर्घटना सहित सभी समझाौते योग्य दांडिक मामले भी सुनवाई के लिए शामिल किए जा रहे हैं। जो पक्षकार व अधिवक्ता अपने मामलों की सुनवाई लोक अदालत में कराना चाहते है, वे हाईकोर्ट की विधिक सेवा समिति के कार्यालय में रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकते है।
दहेज प्रताडऩा के आरोप में पति व सास को 6-6 माह की सजा

दहेज की मांग करते हुए बहू महिला को प्रताडि़त करने के आरोप में जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी पति व सास को 6-6 माह की सजा सुनाई है। न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत ने दोनों आरोपियों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार फरियादी नसरीम बानो की शादी 4 मई 2012 को मुईनुद्दीन कुरैशी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही मुईनुद्दीन कुरैशी और उसकी माँ कम्मो बेगम दहेज में  50 हजार रुपये की मांग करते हुए फरियादी को प्रताडि़त करते थे। पीडि़त बहू ने अपने परिजनों के साथ जाकर 25 अगस्त 2012 को महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर आरोपी पति और सास के खिलाफ दहेज एक्ट का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों को उक्त सजा सुनाई। मामले में शासन का पक्ष एडीपीओ रागिनी जैन ने रखा।
 

Created On :   21 Nov 2019 1:12 PM IST

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