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न्यूनतम वेतन की नवीन दरें निर्धारित
डिजिटल डेस्क, पन्ना। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 घ में निहित प्रावधान के तहत पन्ना जिले में कार्यरत शासकीय दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन की नई दरें निर्धारित की हैं। अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रेणी के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन की मासिक एवं दैनिक दरें 1 अप्रैल 2022 से 30 सितम्बर 2022 तक प्रभावशील होंगी। अकुशल कर्मचारियों के लिए 9 हजार 125 रूपये मासिक एवं 304 रूपये दैनिक, अर्धकुशल कर्मचारियों के लिए 9 हजार 982 रूपये मासिक एवं 333 रूपये दैनिक, कुशल कर्मचारियों के लिए 11 हजार 360 रूपये मासिक एवं 379 रूपये दैनिक तथा उच्च कुशल कर्मचारियों के लिए 12 हजार 660 रूपये मासिक एवं 422 रूपये दैनिक वेतन की दर निर्धारित की गई है। न्यूनतम वेतन में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी शामिल है।
Created On :   23 April 2022 5:33 PM IST