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दैनिक भास्कर हिंदी: विदेश व देश से मप्र आने वाली शराब पर लगेगा नया टैक्स

डिजिटल डेस्क, भोपाल। देश में विदेश से तथा देश के अन्य राज्यों से आने वाली शराब पर अब नया टैक्स लगेगा। यह टैक्स स्टोरेज चार्जेस के रुप में लिया जाएगा। इसके लिए 22 साल पुराने मप्र विदेशी मदिरा नियम 1996 में संशोधन कर उसे प्रभावशील कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि विदेशों एवं देश के अन्य राज्यों से आने वाली मंहगी शराब जिसमें मदिरा, वाईन एवं बीयर शामिल हैं। इनके प्रदेश में अपने गोदाम होते हैं, जिनमें इनकी निर्माता कंपनियां उसे संग्रहित रखती हैं तथा वहां से ये प्रदेश के सरकारी गोदामों में जाती हैं, जहां से लाइसेंस की दुकानों एवं रेस्तरां में वितरित होती है।
विदेश से आने वाली शराब जैसे जानीवाकर, शिवाज रीगल आदि के प्रदेश में इनकी निर्माता कंपनियों के गोदाम बने हुए हैं। इन गोदामों में अपनी शराब रखने के लिए कंपनियों को प्रदेश के आबकारी कार्यालय से FL 10-A लाइसेंस लेना होता है। जबकि देश के अन्य राज्यों में निर्मित शराब के भी प्रदेश में संबंधित निर्माता कंपनियों के गोदाम बने हुए हैं, तथा इसके लिए इन कंपनियों को FL 10-B लाइसेंस लेना होता है। पिछले लंबे अर्से से इन कंपनियों के गोदामों पर स्टोरेज चार्जेस नहीं लग रहे थे। लेकिन अब राज्य सरकार ने नियमों में इसका प्रावधान कर दिया है।
नियमों में दूसरा नया प्रावधान राज्य सरकार ने यह भी किया है कि वह विदेश एवं देश के अन्य राज्यों से आने वाली शराब की किसी किस्म को स्टोरेज चार्जेस से छूट प्रदान कर सकेगी। यह प्रावधान उसने वाईन के लिए किया है, क्योंकि वाईन का उत्पादन एवं खपत प्रदेश में कम है जबकि मदिरा एवं बीयर का अत्यधिक। यह स्टोरेज चार्जेस लगने पर अब विदेशी एवं देश के अन्य राज्यों से आने वाली मदिरा एवं बीयर और मंहगी हो जाएगी।
इस स्टोरेज चार्जेस को राज्य सरकार ने 1 अप्रैल,2018 से लागू किया है। प्रदेश में FL 10-A लाइसेंस वाले कुल 13 गोदाम हैं जिनमें से इंदौर में 7, ग्वालियर में 4 तथा भोपाल में 2 गोदाम हैं, जबकि FL 10-बी लाइसेंस वाले कुल 6 गोदाम हैं जिनमें से इंदौर में 3, ग्वालियर में 2 तथा भोपाल में 1 गोदाम है। प्रदेश में शराब का निर्माण करने वाली कंपनियों को भी अपने स्वयं के गोदाम में शराब रखने पर यह स्टोरेज चार्जेस देना पड़ते हैं।
इनका कहना है
‘‘विदेश एवं देश के अन्य राज्यों से आने वाली शराब के प्रदेश में संबंघित निर्माता कंपनियों के गोदाम हैं जिन पर स्टोरेज चार्जेस नहीं लग रहे थे। इसीलिए विदेशी मदिरा नियम में बदलाव कर इसका प्रावधान किया गया है। यह स्टोरेज चार्जेस विदेशी मदिरा के लिए बारह बोतलों वाली प्रति पेटी 10 रुपये और बीयर के लिए प्रति पेटी 5 रुपये होगा। वाईन को इस चार्ज से छूट दी जाएगी ।’’
वीके सक्सेना, आबकारी उपायुक्त, भोपाल
गणतंत्र दिवस : स्कोप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह
डिजिटल डेस्क, भोपाल। स्कोप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में 74वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. डी.एस. राघव निदेशक, स्कोप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन उपस्थित थे। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में डॉ. सत्येंद्र खरे, सेक्ट कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन के प्रिंसिपल, डॉ. नीलम सिंह, सेक्ट कॉलेज ऑफ बीएड की प्रिंसिपल और डॉ. प्रकृति चतुर्वेदी, स्कोप पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुएl कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. डी.एस.राघव ने झन्डा फंहराया गया तथा विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अनुशासन एवं कौशल का परिचय देते हुए आकर्षक परेड की प्रस्तुति दीl विद्यालय के बच्चों द्वारा शारीरिक व्यायाम के महत्व को प्रकट करते हुए मनमोहक पीटी प्रस्तुत की गई l
स्कोप इंजीनियरिंग कॉलेज, बी.एड कॉलेज, स्कोप प्रोफेशनल कॉलेज तथा स्कोप स्कूल के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय एकता अखंडता एवं देश प्रेम से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दीl कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण उरी हमले पर आधारित नृत्य नाटिका तथा रानी लक्ष्मीबाई के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को चित्रित करता हुआ नृत्य गीत था। मुख्य अतिथि डॉ डीएस राघव ने अपने संबोधन में कहा कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वाहन ईमानदारी एवं पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं तो यही आज के समय में हमारी सच्ची देश सेवा है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की प्राचार्या डॉ. प्रकृति चतुर्वेदी ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम की आयोजन समिति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहेंगे और उसके प्रति पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करेंगेl