जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू आदेश तत्काल प्रभाव से लागू!

Night curfew order will be applicable with immediate effect in all the urban areas of the district from 11 pm to 6 am!
जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू आदेश तत्काल प्रभाव से लागू!
जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू आदेश तत्काल प्रभाव से लागू!

डिजिटल डेस्क | मण्डला अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मीना मसराम से प्राप्त जानकारी के अनुसार म.प्र. शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 35-09/2020/दो/सी-2 भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में कलेक्टर कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 206/रीडर/2021 मण्डला दिनांक 27.06.2021 की कण्डिका 2 विलोपित कर प्रतिस्थापित की गई है।

जारी आदेश के तहत् जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से प्रात 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

Created On :   3 July 2021 7:58 AM GMT

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