जिले में नहीं बढ़ेंगे जमीन के रेट, कॉलोनियों में समरूपता लाने मामूली वृद्धि

no increment in the rates of land in district after imposing collector guideline
जिले में नहीं बढ़ेंगे जमीन के रेट, कॉलोनियों में समरूपता लाने मामूली वृद्धि
जिले में नहीं बढ़ेंगे जमीन के रेट, कॉलोनियों में समरूपता लाने मामूली वृद्धि

डिजिेटल डेस्क, टीकमगढ़। अब 1 जुलाई से जिलेभर में नई कलेक्टर गाइड लाइन लागू हो जाएगी। केंद्रीय मूल्यांकन समिति की बैठक में इस पर अंतिम मोहर लग गई है। शहर की कॉलोनियों के रेट में कोई खास वृद्धि नहीं की गई है। आवासीय विस्तार के कारण आपस में मिल चुकी कॉलोनियों के रेट में अंतर के बीच समरूपता का लाने का प्रयास किया गया है। जिला पंजीयक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 1 जुलाई से नई गाइड लाइन लागू कर दी जाएगी। इसमें राहत की बात यह है कि जिले में जमीन के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। केंद्रीय मूल्यांकन समिति की बैठक में उपबंध की शर्तों में हुए संशोधन पर मोहर लग गई है।

मॉल के कल्चर को विकसित करने तथा रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उपबंध की शर्तों में संशोधन मान्य कर दिया गया है। इससे अब प्रदेशभर में किसी भी मॉल में दुकान खरीदना पहले से और अधिक सस्ता होगा। भवन के लिए उपबंध में मॉल और शॉपिंग मॉल के क्लाज को व्यावसायिक बहुमंजिला की श्रेणी में रखा गया है।

यह भी लिए निर्णय
नई कलेक्टर गाइड लाइन तय करने आयोजित बैठक में अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। जहां जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, वहां जमीन के दाम में बढ़ोत्तरी नहीं करने के प्रस्ताव को मान्य किया गया है। अवैध कॉलोनियों को वैध करे बगैर दाम तय कर भेजे गए प्रस्ताव निरस्त किए गए। जमीन के दाम 50 फीसदी तक घटाने का प्रस्ताव अमान्य किया गया। मॉल और शॉपिंग मॉल के क्लाज को व्यावसायिक बहुमंजिला की श्रेणी में रखा गया है।

विशिष्ट ग्राम और कॉलोनियों में कीमत 5-10 प्रतिशत बढ़ी
शहर में दो नई कॉलोनियां जेएमके और वैशाली एवेन्यू जोड़ी गई हैं। जिला उप-पंजीयक विकास जैन ने बताया कि जिले के साथ शहर में भी जमीन के रेट नहीं बढ़े हैं। आसपास या आमने-सामने की कॉलोनियों के रेट में जो अंतर था, उसमें जरूर समरूपता लाई गई है। जिसके कारण कुछ कॉलोनियों के रेट में मामूली वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका से जुड़े विशिष्ट ग्राम जैसे अनंतपुरा, डुमरऊ मोटा आदि में जहां जमीन की बिक्री के अधिक प्रकरण आ रहे हैं। यहां जमीन के रेट में 5 से 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसी तरह शहर के समीप झांसी, सागर, छतरपुर आदि मुख्यमार्ग पर स्थित विशिष्ट ग्रामों में 5 से 10 प्रतिशत जमीन के रेट बढ़ाए गए हैं।

जमीन के रेट नहीं बढ़ाए
नई कलेक्टर गाइड लाइन अपडेट की गई है। इसे 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। जिले में जमीन के रेट नहीं बढ़ाए गए हैं। आसपास की कॉलोनियों के रेट में विसंगति को दूर किया गया है।
वीपी रावत, जिला पंजीयक, टीकमगढ़

 

Created On :   30 Jun 2018 1:37 PM IST

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