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प्रधानमंत्री आवास योजना में आशियाना पाना नहीं आसान, नियम शर्तों ने उलझाया
डिजिटल डेस्क, नागपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन गरीब लोगों को मकान की लॉटरी लगी, उनके लिए सरकारी नियम-शर्तें रुकावट बनती जा रही हैं। एनएमआरडीए ने चाय या पान बेचनेवालों को गुमास्ता मांगा है, जबकि अधिकांश चाय व पान टपरी चलानेवाले फुटपाथ या सड़क किनारे ठेला लगाते हैं। कामगार विभाग इन लोगों को गुमास्ता जारी नहीं करता। जिन लोगों को मकान के लिए नंबर (बुकिंग) लगा, उन्हें मकान मिलेंगे, इसकी गारंटी नहीं है।
घर की बुकिंग तो हुई, पर घर में एंट्री आसान नहीं
4500 गरीबों को मिलेगा लाभ : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर के वाठोड़ा, चिखलीखुर्द व तरोड़ी में बहुमंजिला इमारतों में रियायती दर पर मकान बनाए गए हैं। शहर में कुल 4500 गरीब लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। जो लोग घर या प्लाट खरीद नहीं सकते, उनका घर का सपना इस योजना से साकार हो सकता है। तीनों जगह मकान बनकर तैयार है। एनएमआरडीए ने लाटरी निकालकर लाभार्थियांे की सूची भी तैयार की है। जो लोग इसके लिए चयनित हुए, उनके पास श्रम विभाग की तरफ से जारी होनेवाला गुमास्ता या सूचना प्रण-पत्र नहीं है। श्रम विभाग फुटपाथ, सड़क किनारे, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण या निजी जमीन पर अतिक्रमण करनेवालों को गुमास्ता या सूचना प्रमाण-पत्र जारी नहीं करता। एनएमआरडीए ने चाय ठेला, पानठेला या चाट का ठेला लगानेवालों को गुमास्ता मांगा है। गुमास्ता कहां से लाकर एनएमआरडीए को दें, यह बड़ा सवाल इनके समक्ष खड़ा हो गया है।
बैंक मांग रहा आईटीआर
सालाना तीन लाख से कम आयवालों को इस योजना का लाभ मिला है। सरकार की गारंटी पर बैंक लाभार्थियों को कर्ज उपलब्ध करेगा। बंैक की तरफ से लाभार्थियों को इनकम टैक्स रिटर्न (फार्म 16) मांगा जा रहा है। फुटपाथ पर चाय या पान बचनेवालों के पास इनकम टैक्स रिटर्न (फार्म 16) नहीं है। तहसील कार्यालय से प्राप्त आय प्रमाण-पत्रों से काम नहीं चल रहा।
योजना का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो सकेगा
यह योजना गरीब परिवारों के लिए है, जिनके पास खुद के मकान नहीं है आैर सालाना आय 3 लाख तक है। अधिकांश लाभार्थी फुटपाथ, सड़क किनारे या अतिक्रमण करके चाय, पान या चाट का ठेला लगाकर परिवार चलाते हैं। श्रम विभाग नियम शर्तों की दुहाई देकर गुमास्ता नहीं दे रहा। बैंक आईटीआर मांग रहा। लाभार्थी पसोपेश में पड़ गया है। सरकार को नियम-शर्तें शिथिल करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो योजना का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो सकेगा। गरीब व बेघर का घर का सपना पूरा नहीं हो सकेगा। -संजयकुमार बालपांडे, पार्षद भाजपा .
फुटपाथ पर गुमास्ता नहीं देते
फुटपाथ या किसी की जमीन पर अतिक्रमण करके दुकान चलानेवालों को गुमास्ता या सूचना प्रमाण-पत्र देने का नियम नहीं है। जिनकी खुद की जमीन पर दुकान है या जमीन मालिक को आपत्ति नहीं है तो गुमास्ता दिया जा सकता है। नियम-शर्तों का पालन करके ही गुमास्ता या सूचना प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।
-यू. लोया, सहायक आयुक्त, श्रम विभाग नागपुर.
रास्ता निकाला जाएगा
गरीब व बेघर लोगों को घर मिले, यही योजना का उद्देश्य है। चाय या पानठेला चलानेवाले लाभार्थी को गुमास्ता के कारण परेशानी आती हो, तो उसका हल निकाला जाएगा। नियम-शर्तें शिथिल करने पर विचार किया जा सकता है। अधिकारियों से भी इस संबंध में चर्चा कर मामले का हल निकालने की कोशिश होगी। पात्र लाभार्थी योजना से वंचित नहीं होगा। -शीतल उगले, चेयरमैन, एनएमआरडीए नागपुर
Created On :   10 Sept 2019 4:46 PM IST