राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी

Notice issued to state government and education department
राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी
हाईकोर्ट की शरण में कॉलेज राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। प्रदेश के बड़े शहरों में 11वीं कक्षा के प्रवेश के लिए शिक्षा विभाग ने केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया लागू की है। औरंगाबाद महानगरपालिका के तहत आने वाले जूनियर कॉलेजों को इससे बाहर रखा गया है। ऐसी ही मांग नागपुर के जूनियर कॉलेजों ने भी उठाई है। इस मांग को लेकर शहर के न्यू इंग्लिश कनिष्ठ महाविद्यालय, सोमलवार कनिष्ठ महाविद्यालय व अन्य पांच ने नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की है। मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष सुनकर हाईकोर्ट ने प्रतिवादी राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शिक्षा संचालनालय की ओर से कुछ ही दिनों पूर्व केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया के तहत आदेश जारी किया गया। इसके अनुसार मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड़, नासिक, अमरावती और नागपुर मनपा के तहत आने वाले जूनियर कॉलेजों में केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया के तहत प्रवेश देने की घोषणा की गई है। इसे लागू करने का मुख्य कारण था कि कुछ वर्ष पहले तक 11वीं कक्षा में सीटें कम और आवेदक विद्यार्थी ज्यादा होते थे। ऐसे में मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता था, लेकिन कुछ वर्षों में स्थिति बदली है। याचिकाकर्ता की ओर से एड.भानुदास कुलकर्णी ने पक्ष रखा। 

एड. गडलिंग को जमानत नहीं मिलेगी : हाईकोर्ट

नक्सल समर्थन के आरोपी एड. सुरेंद्र गडलिंग को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने सूरजागढ़ प्रकरण में जमानत देने से इनकार किया है। बुधवार को न्या. विनय देशपांडे और न्या. अमित बोरकर ने कहा कि याचिकाकर्ता ने एनआईए अधिनियम के तहत आवेदन किया है। इसके प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता को जमानत नहीं दी जा सकती। एड. गडलिंग को दूसरे सही अधिनियम के तहत जमानत याचिका दायर करने की अनुमति दी गई है।  दिसंबर 2016 में सूरजागढ़ क्षेत्र में  पहाड़ी  खनिजों को ले जा रहे कंपनी के 75 ट्रकों को नक्सलियों ने जला डाला था। अन्य आरोपियों के साथ पुलिस ने वरवरा राव और गडलिंग की भी इसमें लिप्तता होने का दावा किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एड. गडलिंग की 13 से 22 अगस्त तक की जमानत मंजूर की है। सूरजागढ़ का उक्त मामला जमानत में अवरोध उत्पन्न न करे, इसलिए दोनों ने नागपुर खंडपीठ में भी नियमित जमानत अर्जी दायर की थी। फिलहाल उन्हें नागपुर खंडपीठ से राहत नहीं मिली।  याचिकाकर्ता की ओर से एड. निहाल सिंह राठौड़ ने पक्ष रखा।

Created On :   12 Aug 2021 5:10 PM IST

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