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आयुध निर्माणी खोलने की शर्तों की धज्जियाँ क्यों उड़ीं, तीनों महाप्रबंधकों को नोटिस
जवाब न देने की स्थिति में होगी कठोर कार्रवाई; एसडीएम, राँझी की कार्रवाई
डिजिटल डेस्क जबलपुर । आयुध निर्माणियों को शुरू करने के लिए चंद शर्तें तय की गईं, लेकिन जब काम शुरू हुआ, तो मेला लग गया। न सोशल डिस्टेंसिंग रही और न ही संक्रमण से सुरक्षा के कोई और इंतजाम। इस घोर लापरवाही पर ओएफके, वीएफजे और जीसीएफ को नोटिस जारी किए गए हैं। एसडीएम, राँझी, मनीषा वास्कले ने महाप्रबंधकों से पूछा है कि नियम-कायदों का पालन क्यों नहीं कराया गया। गनकैरिज फैक्ट्री, वाहन निर्माणी और आयुध निर्माणी खमरिया में एक दिन पहले की गई लापरवाही अब प्रबंधन पर भारी पड़ गई है। एसडीएम एवं इंसिडेंट कमांडर, राँझी, मनीषा वास्कले ने नोटिस जारी करते हुए आयुध निर्माणियों में उत्पादन करने की सशर्त अनुमति का पालन नहीं करने और भारत सरकार की गाइडलाइन के उल्लंघन के आरोप में जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
रक्षा मंत्रालय की शर्तों की भी अनदेखी- नोटिस में कहा गया है कि जवाब प्रस्तुत न करने की स्थिति में तीनों महाप्रबंधकों के विरुद्ध आपदा प्रतिबंध अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में हवाला दिया गया है कि निर्माणियों को 20 अप्रैल से उत्पादन की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई, लेकिन बाद में पता चला कि आयुध निर्माणी द्वारा शर्तों के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस कारण कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका बढ़ सकती है। यह कृत्य भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल को जारी गाइडलाइन की शर्तों का भी उल्लंघन है।
किसी तरह का उल्लंघन नहीं
इधर ओएफके ने नोटिस के जवाब में कहा है कि स्वास्थ्य एवं प्रशासन के अधिकारियों का आना हुआ था, उन्होंने व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जताई थी। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बाकायदा मार्किंग भी कराई गई थी। ज्वॉइंट जीएम अमित सिंह का कहना है कि कुछ कर्मचारी ड्यूटी न होने के बावजूद पहुँच गए, जिससे भीड़ बढ़ी थी। ऐसे कर्मियों को वापस लौटा दिया गया था। पूरे समय नियम-शर्तों का बखूबी ध्यान रखा गया।
Created On :   23 April 2020 2:47 PM IST