अब सरकारी कार्यालयों में 100 फीसदी उपस्थिति जरुरी- मुंबई, पुणे, मालेगांव और पिंपरी-चिंचवड में 5 % से चलाना होगा काम 

Now 100% presence in government offices is required instead Mumbai-Pune-Malegaon
अब सरकारी कार्यालयों में 100 फीसदी उपस्थिति जरुरी- मुंबई, पुणे, मालेगांव और पिंपरी-चिंचवड में 5 % से चलाना होगा काम 
अब सरकारी कार्यालयों में 100 फीसदी उपस्थिति जरुरी- मुंबई, पुणे, मालेगांव और पिंपरी-चिंचवड में 5 % से चलाना होगा काम 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास क्षेत्र (एमएमआर), मालेगांव मनपा, पुणे मनपा, पिंपरी-चिंचवड मनपा क्षेत्र के सरकारी कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति 5 प्रतिशत रहेगी। जबकि शेष राज्य भर में सरकारी कार्यालयों में उपसचिव और उसके ऊपर के दर्ज के अधिकारियों की 100 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य की गई है, जबकि अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार 33 प्रतिशत उपस्थित जरुरी होगी। 

प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने लॉकडाउन की अवधि में कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में संशोधित शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्त अधिकारी और कर्मचारियों को अपने स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाऊनलोड करना पड़ेगा। सरकारी कार्यालय में प्रवेश से लेकर दफ्तर से निकलने तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चेहरे पर मॉस्क लगाना होगा। कार्यालय में कामकाज करते समय सुरक्षा की दृष्टि से दो व्यक्तियों में तीन फिट का अंतर रखना होगा।

शासनादेश के मुताबिक रक्षा व सुरक्षा सेवा, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, गृहरक्षक दल, नागरिक सुरक्षा दल, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा, आपदा प्रबंधन और उससे जुड़ी सेवा, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी), सीमा शुल्क, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), राष्ट्रीय छात्र सेना (एनसीसी), नेहरू युवा केंद्र (एनवाईके) और मनपा कार्यालय में कर्मियों की उपस्थिति पूर्ण क्षमता में रखने के लिए कहा गया है। सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए व्यापक उपाय योजना का पालन करने के निर्देश दिए हैं। 

बार-बार हाथ धोएं कर्मचारी

सरकारी कार्यालय में कर्मियों को बार-बार साबुन से हाथ धोने के लिए भरपूर लिक्विड सोप और हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी कार्यालयों में आने वाले आंगतुकों के सुरक्षा संबंधित सूचनाओं का पालन करने के लिए कार्यालय प्रमुख को आदेश जारी करना होगा। 
 

Created On :   5 May 2020 7:09 PM IST

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