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अब सरकारी विभागों एवं संस्थाओं को स्रोत पर जीएसटी काटना होगा
डिजिटल डेस्क, भोपाल। अब प्रदेश में स्थित केंद्र/राज्य सरकार के विभागों, शासकीय संस्थानों, शासकीय एजेन्सियों औरस्थानीय निकायों/प्राधिकरणों को GST की स्रोत पर कटौती करना होगी। ढाई लाख रुपए तक के माल की सप्लाय पर तो GST नहीं काटी जाएगी लेकिन इससे अधिक राशि के माल का सप्लाय आने पर स्रोत पर कटौती करना अनिवार्य होगा नहीं तो श्रोत पर न काटी गई राशि के बराबर अथवा दस हजार रुपए जो भी अधिक हो दण्ड के रुप में लगेगी। स्रोत पर यह कटौति सप्लायर को भुगतान की जाने वाली राशि में से होगा।
प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग ने इस संबंध में सभी सरकारी विभागों को स्रोत पर GST की कटौती यानि टीडीएस के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। अब सभी सरकारी विभागों, संस्थाओं एवं एजेन्सियों को टीडीएस काटने के लिए GST पोर्टल में एक माह के भीतर अपना पंजीयन कराना होगा।
इस दर पर होगी स्रोत पर कटौति
यदि सप्लायर की लोकेशन एमपी में है और सप्लाय भी प्रदेश के अंदर है तो एक प्रतिशत स्टेट GST औरएक प्रतिशत सेन्ट्रेल GST की स्रोत पर कटौती होगी। सप्लायर की लोकेशन एमपी के बाहर होने पर यह अंतर्राज्यीय सप्लाय होगी औरटीडीएस 2 प्रतिशत की दर से इन्टीग्रेटेड GST के अंतर्गत काटा जाएगा। यदि सप्लायर और डिडक्टर यानी टीडीएस काटने वाला विभाग या संस्था या एजेन्सी दोनों की ही लोकेशन एमपी के बाहर अन्य राज्य में है, तो डिडक्टर को अन्य राज्य में अपना पंजीयन कराना होगा। जैसे एमपी शासन का कोई कार्यालय या संस्थान दिल्ली में होने पर उसे दिल्ली में पंजीयन प्राप्त कराना होगा और टीडीएस काटना होगा।
Created On :   22 Sept 2017 8:01 PM IST