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अब केवल राज्य सरकार के पास होगा जूनियर कॉलेज में अतिरिक्त कक्षाओं को मंजूर करने का अधिकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई. प्रदेश में कनिष्ठ महाविद्यालयों (जूनियर कॉलेज) में अतिरिक्त कक्षाओं को मंजूर करने का अधिकार अब केवल राज्य सरकार के पास होगा। इससे राज्य के अनुदानित, आंशिक अनुदानित, गैर अनुदानित और स्थायी गैर अनुदानित महाविद्यालयों में कक्षा 12 वीं की अतिरिक्त कक्षाएं बिना सरकार के मंजूरी के नहीं बढ़ाई जा सकेंगी। सरकार का यह फैसला केवल महाराष्ट्र स्वयं आर्थिक सहायता स्कूल (स्थापना व विनियमन) अधिनियम 2012 के द्वारा मान्यता प्राप्त कनिष्ठ महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा। गुरुवार को राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके मुताबिक अभी तक कक्षा 12 वीं की अतिरिक्त कक्षाओं को मंजूरी प्रदान करने का अधिकार विभागीय शिक्षा उपनिदेशक के पास होता था। पर अब सरकार ने विभागीय शिक्षा उपनिदेशक को मंजूरी का अधिकार देने संबंधित 12 मार्च 1988 के शासनादेश को रद्द कर दिया है।
नए शासनादेश के अनुसार राज्य में सरकार की तरफ से अभी तक अनुदानित, आंशिक अनुदानित, गैर अनुदानित और स्थायी बिना अनुदानित महाविद्यालयों के कक्षा 11 वीं की अतिरिक्त कक्षाओं को स्वयं आर्थिक सहायता के सिंद्धात पर मंजूरी प्रदान की जाती है। जबकि कक्षा 12 वीं की नैसर्गिक रूप से बढ़ी कक्षाओं को विभागीय शिक्षा उपनिदेशक के माध्यम से मंजूर किया जाता था। सरकार ने 28 सितंबर 2015 के एक शासनादेश के अनुसार 1 लीं से कक्षा 10 वीं तक की कक्षाओं को नैसर्गिक रूप से बढ़ाना बंद कर दिया है। इसके मद्देनजर सरकार ने अब कनिष्ठ महाविद्यालयों के अतिरिक्त कक्षाओं के बारे में भी फैसला लिया है।
Created On :   15 Dec 2022 8:19 PM IST