अब फिल्मों की शूटिंग में शामिल हो सकेंगे 65 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्ग, सरकारी आदेश हुआ रद्द

Now people above 65 years of age will be able to participate in shooting of films, government order canceled
अब फिल्मों की शूटिंग में शामिल हो सकेंगे 65 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्ग, सरकारी आदेश हुआ रद्द
अब फिल्मों की शूटिंग में शामिल हो सकेंगे 65 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्ग, सरकारी आदेश हुआ रद्द

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का फिल्मों व धारावाहिक की शूटिंग में शामिल होने का रास्ता साफ कर दिया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस शासनादेश को रद्द कर दिया है, जो कोरोना काल में 65 साल के ऊपर के लोगों को काम करने से रोकता था। सरकार ने कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर 30 मई 2020 व 23 जून 2020 को शासनादेश जारी कर यह रोक लगाई थी। जिसके खिलाफ 70 वर्षीय टीवी कलाकार प्रमोद पांडे व इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता अशोक सरावगी के माध्यम से याचिका दायर की थी। अब हाईकोर्ट ने इन दोनों शासनादेश को रद्द कर दिया है। 

याचिका में पांडे ने दावा किया था कि उनकी सेहत अच्छी है और वे शारीरिक रुप से कार्य के लिए फिट हैं। इसलिए उन्हें कार्य करने से न रोका जाए। याचिका में सरकार के शासनादेश को मौलिक अधिकारों का हनन बताया गया था। न्यायमूर्ति एस जे काथावाला व न्यायमूर्ति रियाज छागला की खंडपीठ ने इन दोनों याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए 65 साल के ऊपर के लोगों को शूटिंग में शामिल होने से रोकने वाले निर्देशों को रद्द कर दिया और स्पष्ट किया कि सरकार की ओर से इस विषय पर जारी एडवाइजरी व दूसरे निर्देश लागू रहेंगे। 

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने दावा किया था कि सरकार ने 65 साल के लोगों के हित मे उनके बाहर निकलने पर रोक लगाई है। जिससे उन्हें कोरोना के खतरे से बचाया जा सके। वहीं मामले की न्यायमित्र के रुप में पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता शरण जगतियानी ने कहा कि सरकार ने 65 साल से ज्यादा आयु वालों के कार्य करने को लेकर जो रोक लगाई है। उसका कोई कानूनी आधार नहीं है। यह पाबंदी लगाते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है। 

इस पर खंडपीठ ने सरकार के शासनादेश को भेदभाव पूर्ण बताया था और कहा था कि सरकार ने सिर्फ फिल्मों में काम करने वाले लोगों के लिए ही यह पाबंदी क्यों लगाई है। दूसरे क्षेत्र में यह रोक क्यों नहीं लगाई गई है? किसी को भी  वैधानिक ढंग से उसकी जीविका अर्जित करने से नहीं रोका जा सकता हैं। 

 
 

Created On :   7 Aug 2020 5:30 PM IST

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