अब केंद्र सरकार की वेबसाईट पर देनी होगी श्रमिकों की जानकारी

Now the detail of the workers will be available on the central government website
अब केंद्र सरकार की वेबसाईट पर देनी होगी श्रमिकों की जानकारी
अब केंद्र सरकार की वेबसाईट पर देनी होगी श्रमिकों की जानकारी

डिजिटल डेस्क,भोपाल। अब ठेका श्रमिकों, अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकारों तथा भवन एवं अन्य निर्माण में लगे श्रमिकों की जानकारी संबंधित ठेकेदारों एवं कंपनियों-संस्थाओं को ऑनलाइन केंद्र सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करना होगी। इस संबंध में केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत नवीन प्रावधान कर दिया है जो आगामी 27 नवंबर के बाद मप्र सहित पूरे देश में प्रभावशील हो जाएगा।

नवीन प्रावधान के अनुसार श्रमिकों को नियोजित करने वाले ठेकेदारों एवं कंपनियों को अपने रजिस्ट्रेशन के समय भी सभी जानकारियां (जिनमें ठेकेदार का नाम, मोबाईल नंबर, पता, नियोजित श्रमिकों की संख्या, ई-मेल आईडी आदि) ऑनलाइन देना होगी। इसके अलावा उन्हें एकीकृत वार्षिक विवरणी भी ऑनलाइन देना होगी जिसमें मजदूरों को नकद या वस्तु के रुप में भुगतान पारिश्रमिक तथा दिए गए अवकाश की भी सूचना देनी होगी। श्रमिकों की सभी जानकारियों भारत सरकार के श्रम सुविधा पोर्टल पर हर साल फरवरी माह की पहली तारीख को अपलोड करनी होगी। इसके लिए ठेका श्रम विनियमन और उत्पादन केंद्रीय संशोधन नियम 2017 अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें केंद्रीय संशोधन नियम 2017 तथा श्रम विधि संशोधन नियम 2017 बनाए गए हैं।

नए प्रावधानों के तहत श्रमिकों से लिए जाने वाले कार्य की प्रकृति, कार्य आरंभ करने की अनुमानित तिथि, कार्य पूर्ण होने की अनुमानित तिथि, भवन एवं अन्य संनिर्माण कानून, संविदा श्रम कानून, अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार कानून, कर्मचारी भविष्य निधि कानून, कर्मचारी राज्य बीमा कानून, खान अधिनियम, कारखाना अधिनियम, मोटर परिवहन कर्मकार कानून, दुकान एवं स्थापना कानून के तहत लिए गए रजिस्ट्रेशन का नंबर भी देना होगा। 

श्रम आयुक्त मप्र अपर प्रभात दुबे  का कहना है कि केंद्र सरकार अब हर ठेका, प्रवासी एवं संनिर्माण श्रमिकों को नियोजित करने वाले ठेकेदारों एवं कंपनियों को यूनिक लिन नंबर देगी जिसके लिए उसने नए प्रारुप नियम जारी किए हैं। मप्र में ऑनलाइन जानकारी लेने के लिए श्रम सेवा पोर्टल है जबकि केंद्र ने अपने उपक्रमों के संबंध में श्रम सुविधा पोर्टल बनाया है। इन श्रमिकों के संबंध में सभी जानकारियां एवं विवरणियां ऑनलाइन भेजना अनिवार्य होगी।

Created On :   1 Nov 2017 2:31 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story