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मिलावट के आरोप में एनएसए की कार्रवाई हाईकोर्ट से खारिज
डिजिटल डेस्क जबलपुर । जस्टिस संजय यादव और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने कटनी के जिला कलेक्टर द्वारा मिलावट के आरोप में एक ढाबा संचालक के खिलाफ की गई एनएसए की कार्रवाई खारिज कर दी है। अपने फैसले में युगलपीठ ने कहा है कि इस मामले में एनएसए एक्ट की धारा 3(5) का प्रावधान नहीं किया गया, इसलिए वह खारिज किया जाता है। याचिकाकर्ता विवेक खुराना की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया था कि उनके यहां खाद्य विभाग की टीम ने 27 मई 2005 और 7 अगस्त 2019 को छापे मारे थे। इन छापों के दौरान बरामद की गई मिर्ची पाउडर और बेसन के लड्डू निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने पर याचिकाकर्ता के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की सिफारिश की गई। इस पर कटनी के कलेक्टर ने 2 जनवरी 2020 को याचिकाकर्ता को एनएसए के तहत हिरासत में लेने के आदेश दिए, जिसको चुनौती देकर यह याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता योगेश सोनी ने पैरवी की।
Created On :   21 May 2020 2:59 PM IST