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मोखा पर 3 माह बढ़ा एनएसए, कोर्ट में चालान पेश
डिजिटल डेस्क जबलपुर। शहर के बहु़़चर्चित नकली रेमडेसिविर मामले में शुक्रवार को सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत िसंह मोखा, उनकी पत्नी जसमीत कौर, पुत्र हरकरण सिंह अस्पताल की मैनेजर समेत कुल 11 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश िकया गया, वहीं मोखा और देवेश पर लगा एनएसए तीन माह के िलए बढ़ा िदया गया है। कुल 1311 पन्नों के चालान के साथ मामले में की गईं जब्तियाँ, 190 गवाहों के बयान, लैब की िरपोर्ट के साथ पीडि़तों द्वारा पुलिस को सौंपे गए नकली िबल भी प्रस्तुत िकए गए। पुलिस ने मामला दर्ज होने के 90 िदन के भीतर चार्जशीट पेश की है। अब कोर्ट में आरोपियों पर आरोप तय िकए जाएँगे। पुलिस द्वारा पेश की गई लैब िरपोर्ट में इंजेक्शन के नकली होने की पुष्टि हुई है।
कोरोना संक्रमण काल के दौरान सिटी अस्पताल में 465 नकली रेमडेसिविर इस्तेमाल िकए जाने के मामले में ओमती थाने में 10 मई को सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत मोखा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जाँच के दौरान इस मामले में मोखा सहित कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। मामला दर्ज करने के बाद 11 मई को मोखा को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने मोखा को 26 मई को रिमांड पर लिया गया था एवं गुजरात पुलिस 29 जून को पूछताछ के लिए मोखा को अपने साथ ले गई थी। गुजरात पुलिस मोखा को 8 जुलाई को वापस जबलपुर लाई थी। अन्य आरोपियों में अस्पताल में दवा इंचार्ज देवेश चौरसिया, मैनेजर सोनिया शुक्ला खत्री के अलावा अस्पताल में दवा सप्लाई करने वाला सपन जैन, उसका साथी गोरखपुर निवासी राकेश शर्मा, नकली रेमडेसिविर का सौदा कराने वाला रीवा निवासी सुनील मिश्रा, फैक्ट्री संचालक कौशल बोरा, पुनीत शाह एवं रेमडेसिविर की शीशियों को किराए पर तैयार करने वाले नागेश उर्फ नागोजी को आरोपी बनाया गया था।
16 मरीजों की मौत-
मामले की जाँच कर रही एसआईटी सूत्रों का दावा है िक नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की डोज िदए जाने से करीब 16 मरीजों की मौत हुई है। िसटी अस्पताल में कुल 171 मरीजों को 209 नकली इंजेक्शन लगाए गए थे। जाँच के दौरान इंजेक्शन मायलोन कंपनी को भेजे गए थे, जहाँ इस बात की पुष्टि की गई िक ये इंजेक्शन कंपनी के नहीं हैं और बैच नंबर भी फर्जी है। जाँच में यह बात सामने आई थी िक इंजेक्शन में पानी और ग्लूकोस होने के कारण हाई बीपी मरीजों के िलए इसकी डोज घातक साबित हो सकती है।
तीन माह बढ़ा एनएसए-
मामले के आरोपी मोखा और देवेश पर 12 मई को एनएसए लगाया गया था। यह अवधि 12 अगस्त को समाप्त हो रही थी, लेकिन इसके पहले ही पुलिस ने अवधि बढ़ाने जिला दंडाधिकारी को प्रतिवेदन भेजा गया था। इस पर कार्रवाई करते हुए एनएसए की अवधि 12 अगस्त तक के िलए बढ़ा दी गई।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सीएसपी गोहलपुर, अखिलेश गौर, थाना प्रभारी गोहलपुर आरके गौतम, थाना प्रभारी खमरिया निरूपा पांडे ने चालान तैयार िकया था। चालान की एक-एक प्रति आरोपियों और उनके अधिवक्ताओं को भी सौंपी गई है।
इन धाराओं में पेश हुआ चालान-
पुलिस ने भारतीय दंड िवधान की धारा 274, 275, 304, 308, 120बी, 34, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 53, ड्रग कंट्रोल एक्ट, महामारी अधिनियम और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत चालान पेश किया है।
Created On :   6 Aug 2021 10:41 PM IST