नर्सो की हड़ताल अवैध घोषित -गुरूवार सुबह से काम पर लौटने का आदेश

Nurses strike declared illegal - order to return to work from Thursday morning
नर्सो की हड़ताल अवैध घोषित -गुरूवार सुबह से काम पर लौटने का आदेश
नर्सो की हड़ताल अवैध घोषित -गुरूवार सुबह से काम पर लौटने का आदेश

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने बुथवार दोपहर नर्सो की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है। नर्सो को गुरूवार सुबह से काम पर लौटने का आदेश दिया गया है। नर्सो की मांगो पर विचार करने के चार सदस्यीय हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, जो एक माह में नर्सो की मांगो पर विचार कर निर्णय करेगी।
 

Created On :   7 July 2021 1:35 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story