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नगर परिषदों के सरकारी विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी मिलेगा विशेष भत्ता
डिजिटल डेस्क,भोपाल। मध्य प्रदेश के नगर परिषदों में पदस्थ सरकारी विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी व्यवसायिक दक्षताविरोध क्षतिपूर्ति भत्ता दिया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विशेषज्ञ डॉक्टरों इस क्षतिपूर्ति भत्ते के पात्र होंगे। पहले सिर्फ ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा अधिकारियों को ही इसकी पात्रता थी।
गौरतलब है कि राज्य के वित्त विभाग ने पिछले साल 22 अप्रैल 2017 को व्यवसायिक दक्षताविरोध क्षतिपूर्ति भत्ता देने के संबंध में आदेश जारी किया था कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं छोटे कस्बों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध अधोसंरचनाओं एवं अन्य परिस्थितियों के कारण चिकित्सकों द्वारा उनकी व्यवसायिक दक्षता का पूर्ण उपयोग न कर पाने एवं दक्षता में वृध्दि के समुचित अवसर की उपलब्धता न होने जैसे कारणों से चिकित्सा अधिकारी एवं विशेषज्ञों के पदों की रिक्तता निरन्तर बनी रहती है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ चिकित्सा अधिकारियों को उनके मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते की कुल राशि का 20 प्रतिशत की दर से तथा अजाजजा हेतु अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में 25 प्रतिशत की दर से व्यवसायिक दक्षताविरोध क्षतिपूर्ति भत्ता स्वीकृत किया था।
इसी प्रकार आदेश में यह भी कहा गया था कि छोटे कस्बों में स्थित 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ चिकित्सा विशेषज्ञों को भी 20 प्रतिशत की दर से तथा अजाजजा हेतु अधिसूचित छोटे कस्बों में 25 प्रतिशत की दर से व्यवसायिक दक्षताविरोध क्षतिपूर्ति भत्ता स्वीकृत किया था। इन भत्तों के भुगतान की शुरुआत अगस्त 2017 से प्रारंभ कर दी गई थी, लेकिन वित्त विभाग के उक्त आदेश में दिए छोटे कस्बों पर स्वास्थ्य विभाग स्पष्ट नहीं था कि छोटे कस्बों की परिभाषा क्या है। इसलिए अब स्वास्थ्य विभाग ने वित्त विभाग की सहमति से छोटे कस्बों से आशय को स्पष्ट कर दिया है कि इसका आशय नगर परिषदों से होगा।
छठवें वेतनमान पर ही मिलेगा भत्ता
स्वास्थ्य विभाग ने अपने ताजा आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि व्यवसायिक दक्षताविरोध क्षतिपूर्ति भत्ता की गणना छठवें वेतनमान पर की जाएगी न कि सातवें वेतनमान पर।
वहीं इसा मामले में अस्पताल प्रशासन स्वास्थ्य संचालक डॉ. केके ठस्सु का कहना है कि राज्य शासन ने व्यवसायिक दक्षताविरोध क्षतिपूर्ति भत्ता के संबंध नए आदेश आदेश जारी किए हैं।
Created On :   23 Feb 2018 11:08 AM IST