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जमानत देने पर मिलेगी विदेश में MBBS करने के लिए पासपोर्ट और वीजा बनवाने की अनुमति
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने मारपीट के मामले में आरोपी एक युवक को इस शर्त के साथ विदेश में MBBS करने के लिए पासपोर्ट और वीजा बनवाने अनुमति प्रदान कर दी है कि उसे इसके लिए JMFC कोर्ट के सामने 50 हजार रुपए जमानत और 50 हजार रुपए का मुचलका देना होगा। जस्टिस एसके पालो की एकल बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ता की जरूरत होगी, उसे कोर्ट के सामने हाजिर होना पड़ेगा।
सीहोर निवासी सुनील कुमार की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वह फार्मेसी में डिप्लोमा होल्डर है। उसके खिलाफ एक मारपीट का मामला JMFC नसरूल्लाहगंज की अदालत में लंबित है। उसने पासपोर्ट बनवाने के लिए JMFC के समक्ष एनओसी के लिए आवेदन दिया। JMFC ने आवेदन खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया कि उसे MBBS की पढ़ाई के लिए रूस जाना है। इसके लिए उसे पासपोर्ट बनवाना है, लेकिन उसे JMFC द्वारा एनओसी नहीं दी जा रही है। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। वर्ष 2018-19 में उसे रूस में MBBS के लिए आवेदन है। वीजा बनवाने के लिए विदेश मंत्रालय ने उसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दिया है, लेकिन पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट अथॉरिटी द्वारा एनओसी की मांग की जा रही है।
इस मामले में केन्द्र सरकार की ओर से कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। राज्य शासन की ओर से कहा गया कि यदि याचिकाकर्ता विदेश चला गया तो प्रकरण की सुनवाई प्रभावित होगी। सुनवाई के बाद एकल बेंच ने याचिकाकर्ता को विदेश में MBBS करने के लिए पासपोर्ट और वीजा बनवाने की अनुमति प्रदान कर दी है। एकल बेंच ने याचिकाकर्ता को JMFC कोर्ट में 50 हजार रुपए की जमानत और 50 हजार रुपए का मुचलका देने का आदेश दिया है। जमानत देने पर मिलेगी विदेश में MBBS करने के लिए पासपोर्ट और वीजा बनवाने की अनुमति याचिकाकर्ता की जरूरत होगी, उसे कोर्ट के सामने हाजिर होना पड़ेगा।
Created On :   6 Jun 2018 2:13 PM GMT