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मुख्यमंत्री के निर्देश पर ओला वृष्टि, शीत लहर और पाला प्रभावित क्षेत्रों में राजस्व विभाग द्वारा करवाई जाएगी विशेष गिरदावरी

डिजिटल डेस्क, जयपुर। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ओला वृष्टि, शीत लहर और पाला प्रभावित क्षेत्रों में राजस्व विभाग द्वारा करवाई जाएगी विशेष गिरदावरी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देश पर राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश में गत दिनों हुई ओला वृष्टि, शीत लहर और पाला प्रभावित क्षेत्रों में विशेष गिरदावरी करवाई जाएगी। प्रमुख शासन सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन श्री आनंद कुमार ने बताया कि 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी 2021 को प्रदेश में ओला वृष्टि, शीत लहर एवं पाला पड़ने से जिन-जिन जिलों में फसल को नुकसान हुआ है, उनकी प्रारंभिक सूचना प्राप्त की गई है। 2 जनवरी एवं 3 जनवरी को कोटा, अलवर एवं बूंदी जिले में फसल खराबे की सूचना प्राप्त हुई है, वहीं 4 जनवरी को बूंदी एवं नागौर जिले में फसल खराबे की सूचना प्राप्त हुई है। जिला कोटा की तहसील पीपलदा के 2 गांव, रामगंज मंडी के 4 गांव, नागौर जिले की तहसील रियांबड़ी के 17 गांवों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक खराबे की सूचना प्राप्त हुई है। इसके अलावा अन्य जिलों से प्रारंभिक सूचना अनुसार फसल खराबा नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा संबंधित जिलों के प्रभावित क्षेत्रों में विशेष गिरदावरी कराने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया जा रहा है। विशेष गिरदावरी में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा होने पर प्रभावित किसानों को शीघ्र कृषि आदान अनुदान वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश व एक-दो स्थानों पर ओलावृष्टि होने की आशंका है। 8 जनवरी और 9 जनवरी को कुछ स्थानों पर घना कोहरा व उत्तरी भागों में कहीं-कहीं दिन में शीत लहर चलने की आशंका है। उन्होंने बताया कि 9 जनवरी को कोटा सम्भाग में बादल छाए रहेंगे। कहीं-कहीं बादल व हल्की बारिश होने के आसार भी हैं। शेष संभागों में मौसम शुष्क रहेगा। 10 जनवरी से न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट होगी। 11 जनवरी और 12 जनवरी को उत्तरी भागों में शीत लहर की आशंका है। उन्होंने किसानों को आगामी कुछ दिनों तक अपनी फसलों को ओला वृष्टि, शीत लहर और पाले से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की हिदायत दी।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।