पुलिस कांफ्रेस हॉल में आयोजित की गई एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला

One day training workshop organized in Police Conference Hall
पुलिस कांफ्रेस हॉल में आयोजित की गई एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला
पन्ना पुलिस कांफ्रेस हॉल में आयोजित की गई एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला

डिजिटल डेस्क, पन्ना। पुलिस तथा न्यायपालिका के सहयोग से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन पुलिस कांफ्रेस हाल पन्ना में किया गया। उक्त प्रशिक्षण के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री उपेंद्र कुमार सिंह एडीजे श्री महेंद्र मंगोदिया, एडीजे श्री कमलेश कुमार सोनी, सीजेएम श्री राजेंद्र सिंह शाक्य, जेएमएफसी श्री प्रियंक भरद्वाज द्वारा पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीना की उपस्थिति में पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को बजाज एलियांस बनाम यूनियन ऑफ  इण्डिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। जिसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सभी पुलिस अधिकारियों एवं विवेचकों को एआईआर रिपोर्ट में 48 घण्टे में की जाने वाली कार्यवाहियों एवं प्रारूप तथा डीएआर रिपोर्ट में 90 दिवस में की जाने वाली कार्यवाहियों एवं प्रारूप के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये। जिसमें जिला स्तरीय एक्सीडेन्ट क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा 04 माह में दुर्घटना के मामलों का निराकरण किया जा सके। इसके बाद श्री कमलेश कुमार सोनी द्वारा एनडीपीएस एक्ट तथा उसकी कार्यवाही के दौरान पुलिस द्वारा की जाने वाली त्रुटियों एवं बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उक्त प्रशिक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती आरती सिंह, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पन्ना, पवई, गुनौर, अजयगढ़, रक्षित निरीक्षक पन्ना, जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रवीण सिंह पन्ना जिले के समस्त थाना प्रभारी एवं कोर्ट कार्य मंड कार्यरत कोर्ट मुहर्रिर, कोर्ट मुंशी एवं समस्त थानों के आसूचना संकलन में कार्यरत पुलिस कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं उनकी टीम द्वारा दिए गए प्रशिक्षण उपरांत पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को ई-विवेचना हेतु प्रशिक्षण दिलाया गया। समस्त पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को ई-प्रॉसीक्यूशन के बारे में जानकारी देते हुए प्रशिक्षित किया गया कि किस तरीके से विवेचना के दौरान सीसीटीएनएस के माध्यम से जिला लोक अभियोजन अधिकारी से ऑनलाइन विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। विवेचकों को साइबर संबंधी मामलो की विवेचना में होने वाली त्रुटियों में सुधार के लिये आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। 

Created On :   26 April 2022 3:49 PM IST

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