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सीजेआई चंद्रचूड़ नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता पर लगाया एक लाख रुपए का जुर्माना
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को देश के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए इसे प्रचार प्राप्त करने वाली याचिका करार दिया। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता संजीव कुमार तिवारी ने तर्क दिया कि जस्टिस चंद्रचूड़ की नियुक्ति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है और उनकी नियुक्ति पर तत्काल रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता तिवारी ने खुद को भारत का एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित बुद्धिमान आम नागरिक बताते हुए याचिका में कहा है कि नए सीजेआई के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जांच की जानी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनका देशद्रोही और नक्सली ईसाई आतंकवादियों से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। बता दें कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश के रुप में शपथ ली है।
Created On :   11 Nov 2022 9:36 PM IST