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ट्रैक्टर चोरी करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास
डिजिटल डेस्क,पन्ना। जिला लोक सह अभियोजक अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी द्वारा बताया गया कि अभियोजन के अनुसार दिनांक ३० जनवरी २०१७ को फरियादी सतेन्द्र शुक्ला ने थाना देवेन्द्रनगर में उपस्थित होकर इस आशय की सूचना दी कि राजतिलक पिता सुंदर सिंह घोषी द्वारा बैंक कर्ज चुकता न करने के एवं ं स्टैट बैंक ऑफ इंडिया देवेन्द्रनगर द्वारा उसके ट्रेक्टर क्रमांक एमपी- 35 एम-.2313 को जप्त कर नीलामी हेतु प्रस्तुत किया था। नीलामी में उसने राजतिलक के स्वामित्व के ट्रेक्टर को क्रय किया था। उक्त ट्रेक्टर का नामांतरण उसके नाम से न होने के कारण वह टेक्टर को अपने दरवाजे के सामने रखे हुए था। दिनांक ०५ अक्टूबर २०१६ को जब वह अपने खेत से घर वापस आया तो उसका ट्रेक्टर घर के बाहर नहीं था। तब उसने भगवत प्रसाद गर्ग रमेश गर्ग और गांव के दिनेश बाबू गौतम से ट्रैक्टर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उसके टेक्टर को राजतिलक घोषी फुलवारी गांव तरफ लेकर चला गया है। ् उसने अपने टेक्टर का काफी पता किया किन्तु कोई जानकारी नहीं लग पाई। फरियादी की सूचना के आधार पर अभियुक्त राजतिलक के विरुद्ध थाना देवेन्द्रनगर के अपराध क्रमांक 24/17 अंतर्गत धारा.379 भा.द.स. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग. पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण का विचारण न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पन्ना के न्यायालय मे हुआ। शासन का पक्ष रखते हुये मानवेन्द्र सिंह सह जिला लोक अभियोजन अधिकारी ् पन्ना द्वारा साक्षियों की साक्ष्य को विन्दुवार तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया गया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीर श्रेणी का अपराध मानते हुये माननीय न्यायालय से अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्यो अभियोजन के तर्को तथा न्यायिक.दृष्टांतो से सहमत होते हुए अभियुक्त राजतिलक सिंह पिता सुंदर सिंह घोषी उम्र.45 वर्ष निवासी.ग्राम भिलसांय थाना.देवेन्द्रनगर को धारा 379 भा.द.वि के आरोप में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।अर्थदण्ड के व्यतिक्रम 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किया गया।
Created On :   26 May 2022 3:50 PM IST