परिचारिका और चिकित्सा अधिकारी के साथ मारपीट करने वाले को एक साल की सजा

One year imprisonment for assaulting hostess and medical officer
परिचारिका और चिकित्सा अधिकारी के साथ मारपीट करने वाले को एक साल की सजा
वर्धा परिचारिका और चिकित्सा अधिकारी के साथ मारपीट करने वाले को एक साल की सजा

डिजिटल डेस्क, वर्धा। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश-तदर्थ 2, सत्र न्यायालय वर्धा वी.पी. आदोणे ने आरोपी भूपेश शिवनकर निवासी नाचणगांव को भादंवि की धारा 332 के तहत 1 साल का कारवास की सजा व 2 हजार रुपए जुर्माना और धारा 353 भादंवि के तहत 1 साल का सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 12 अक्टूबर 2016 की शाम को 6 से 6.30 बजे के दौरान नाचणगांव प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में रुपेश खांडेकर को उपचार के लिए लाया गया था, लेकिन उसका स्वास्थ ज्यादा खराब होने के कारण पुलगांव रेफर किया गया। अरोपी भूपेश शिवनकर व उनके मित्रों ने उस स्थान पर हंगामा मचाकर इस स्थान पर इलाज नहींं होता है तो दवााखाना बंद करने की बात कहकर दवाखाने के सामान का नुकसान किया व फरियादी और उनके सहायक के साथ मारपीट की। इसके साथ ही चिकित्सक अधिकारी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जिसके पश्चात फरियादी ने इस संदर्भ में पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी भूपेश शिवनकर के खिलाफ धारा 353, 143, 147, 149, 186, 332 भादंवि सहधारा 3 सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान कानून के अनुसार दोषारोप पत्र सेशन ट्रायल क्रमांक 93/2019 न्यायालय में दाखिल किया।

सरकार की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील 
एच.पी. रणदीवे ने कामकाज देखा व सफलतापूर्वक युक्तिवाद किया। उन्होंने पैरवी अधिकारी सफौ अनंता रिंगणे, पुलिस थाना पुलगांव को गावाहों के रूप में न्यायालय में उपस्थित किया। शासन की ओर से 9 गवाहों की जांच की। फरियादी की गवाही व अन्य गवाहों की गवाही सुनने के बाद अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश-तदर्थ 2 सत्र न्यायालय वर्धा वी.पी. आदोणे ने आरोपी को शुक्रवार 13 मई को एक साल की सजा सुनाई।
 

Created On :   14 May 2022 10:18 AM GMT

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