आम्र्स एक्ट के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास

One year rigorous imprisonment for the accused found guilty in the Arms Act case
आम्र्स एक्ट के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास
पन्ना आम्र्स एक्ट के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास

डिजिटल डेस्क पन्ना। आम्र्स एक्ट के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त मंगलदीन पिता गिरधारी अहिरवार आयु 23 वर्ष निवासी फौजदार मोहल्ला राजनगर जिला. छतरपुर मध्य प्रदेश को धारा २५(१-बी)ए आयुध अधिनियम में 01 वर्ष का सश्रम कारावास और 200 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दडित किया गया। घटना प्रकरण के संबध में जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय के सहायक जिला जिला लोक अभियोजक एवं मीडिया सेल प्रभारी ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि पन्ना कोतवाली में तत्समय पदस्थ रामअवतार पटेल मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बस स्टैण्ड के पास कट्टा लिए खडा हुआ है। पुलिस टीम सूचना पर मौके पर पहुंची तथा अभियुक्त की घेराबंदी करते हुए तलाशी ली गई तो कमर में एक १२ बोर का देशी कट्टा एवं दो जिंदा कारतूस पाए गए। पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध आम्र्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया और प्रकरण की जांच कार्यवाही पूरी करते हुए न्यायालय में चालान पेश किया गया। प्रकरण की सुनवाई न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री ऋषिराज मिश्रा के न्यायालय मेेंं हुई। प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों और साक्ष्यों तथा बचाव पक्ष को सुनते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को घटना के प्रकरण में दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई। 

Created On :   19 Jan 2022 11:07 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story