दुर्घटना मौत के मामलें में दोषी पाये गये चालक को एक वर्ष का कठोर कारावास

One year rigorous imprisonment to the driver found guilty in the accident death case
दुर्घटना मौत के मामलें में दोषी पाये गये चालक को एक वर्ष का कठोर कारावास
पन्ना दुर्घटना मौत के मामलें में दोषी पाये गये चालक को एक वर्ष का कठोर कारावास

डिजिटल डेस्क पन्ना। लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुये दुृर्घटना कारित करने से हुई मौत के मामलें में दोषी पाये गये वाहन चालक अभियुक्त संजय सेन उम्र ३० वर्ष निवासी भोपाल को भारतीय दण्ड विधान की धारा ३०४ ए के तहत ०१ वर्ष के कठोर कारावास तथा १००० रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पवई द्वारा अभियुक्त को आईपीसी की धारा २७९ में ०१ माह की सजा ५०० रूपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया है। इसके अतिरिक्त मोटरयान अधिनियम की धाराओं में कुल ११०० रूपये के अर्थदण्ड से अभियुक्त को दण्डित किया गया है। घटना प्रकरण के संबंध में जिला लोक अभियोजन कार्याेलय में पदस्थ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मीडिया प्रभारी कपिल व्यास ने बताया कि रैपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक ०३ जनवरी २०१७ को शाम ५:३० बजे ग्राम कुआंखेड़ा में स्कूल के समीप मोटर साइकिल में खड़े राजकुमार को अभियुक्त चालक ने लाल रंग की कार चलाते हुये ठोकर मार दी थी। जिससे राजकुमार व मोटरसाइकिल दूर फिक गई तथा कार पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना की वजह से राजकुमार की घटना स्थल पर मौके पर मौत हो चुकी। घटना से संबंधित सूचना मिलने पर रैपुरा थाना पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक मौके पर गये जिन्होनें घटना स्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किये गये। प्रकरण की जांच के दौरान अभियुक्त द्वारा वाहन से संबंधित दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस एवं बीमा प्रस्तुत नही किया गया। संपूर्ण प्रकरण की विवेचना में अभियुक्तको आईपीसी की धारा २७९, ३०४ ए तथा मोटर व्हीकल एक्ट के मामले में आरोपी पाया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण करते हुये पुलिस ने न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। जिस पर मामले मेंं न्यायालय ने सुनवाई पूरी की तथा अभियुक्त को घटना के लिये दोषी पाये जाने पर सजा सुनाई गई।

Created On :   31 March 2022 11:19 AM IST

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