सार्वजनिक पंडालों में सिर्फ 4 फीट ऊंची गणेश मूर्ती की अनुमति, दिशा निर्देश जारी

Only 4 feet high Ganesh idol allowed in public pandals, guidelines issued
सार्वजनिक पंडालों में सिर्फ 4 फीट ऊंची गणेश मूर्ती की अनुमति, दिशा निर्देश जारी
सार्वजनिक पंडालों में सिर्फ 4 फीट ऊंची गणेश मूर्ती की अनुमति, दिशा निर्देश जारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना महामारी का प्रकोप कायम रहने के चलते राज्य में इस साल भी गणेशोत्सव में सार्वजनिक पंडालों में ऊंची-ऊंची गणेश मूर्तियां नजर नहीं आएंगी। प्रदेश के सार्वजनिक मंडलों में चार फीट और घरों में दो फीट तक ऊंची गणेश मूर्तियां स्थापित की जा सकेंगी। मंगलवार को राज्य सरकार ने गृह विभाग ने सार्वजनिक गणेशोत्सव 2021 के दिशानिर्देश के संबंध में परिपत्र जारी किया है। सरकार ने प्रदेश में 10 सितंबर से शुरू होने वाले गणेशोत्सव को सादगी से मनाने का आह्वान किया है। राज्य सरकार ने पारंपरिक गणेश मूर्ति के बजाय घर की धातू और संगमरमर की मूर्ति का पूजन करने को कहा है। पर्यावरणपूरक मर्तियों का पूजन घर पर करने की अपील की गई है। घर पर संभव न होने की स्थिति में पास के कृत्रिम विसर्जन स्थल पर विसर्जन करना होगा। सार्वजनिक गणेशोत्सव के लिए गणेश मंडलों को मनपा और स्थानीय प्रशासन की नीतियों के अनुसार पूर्व अनुमति लेनी होगी। 

नहीं निकल सकेगा विसर्जन जलूस 

श्रीगणेश के आगमन और विसर्जन पर किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। गणेश उत्सव के लिए ‘ब्रेक दी चेन’ के तहत जिलों में लागू श्रेणी के अनुसार पाबंदियों में कोई शिथिलता नहीं दी जाएगी। गणेश मंडलों को दर्शन के लिए ऑनलाइन, केबल नेटवर्क, वेबसाइट, फेसबुक आदि माध्यमों की व्यवस्था करनी होगी। गणेश मंडलों में प्रत्यक्ष आकर दर्शन करने वाले भक्तों को सामाजिक दूरी और स्वच्छता के नियमों का पालना करना होगा। मनपा, विभिन्न मंडल, गृहनिर्माण संस्था, जनप्रतिनिधि और स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से गणेशमूर्ति विसर्जन के लिए कृत्रिम तलाब तैयार करना पड़ेगा। छोटे बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को विसर्जन स्थल पर जाना टालना होगा। गणेश मंडल उत्सव के लिए स्वेच्छा से लोगों द्वारा दिए चंदे ले सकेंगे। गणेश मंडलों को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि विज्ञापन प्रदर्शन के कारण भीड़ न होने पाए। गणेश मंडलों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के बजाय रक्तदान, कोरोना, मलेरिया, डेंग्यू जैसे स्वास्थ्य संबंधी शिविर आयोजित करना होगा। 

Created On :   29 Jun 2021 8:21 PM IST

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