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18 मई से सुने जाएंगे सिर्फ ई-फाईलिंग से दायर होने वाले मुकदमें -मुकदमों को लेकर हाईकोर्ट ने गुरुवार को जारी की नई एडवायजरी
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने मुकदमों की सुनवाई को लेकर गुरुवार को एक नई एडवायजरी जारी की है। इसके मुताबिक सोमवार 18 मई से सिर्फ उन्हीं अर्जेन्ट मुकदमों की सुनवाई की जाएगी, जो हाईकोर्ट की बेवसाईट पर उपलब्ध ऑनलाईन ई-फाईलिंग सॉफ्टवेयर के जरिए दायर होंगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि 17 मई के बाद से हाईकोर्ट की तीनों खण्डपीठों की ई-मेल आईडी पर भेजे जाने वाले कोई भी मामले या आवेदन सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे। रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार वाणी द्वारा जारी आदेश के अनुसार मुकदमों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किए जाने की व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहे, इसलिए यह आदेश जारी किया गया है। साथ ही 25 मई से ऑनलाईन दायर किए जाने वाले मुकदमों की कोर्ट फीस भी अनिवार्य रूप से जमा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। एडवायजरी के विस्तृत दिशानिर्देश हाईकोर्ट की बेवसाईट पर देखे जा सकते हैं।
Created On :   15 May 2020 3:11 PM IST