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जनपद कार्यालय बरगी में शिफ्ट करने का अभी सिर्फ प्रस्ताव, होगी नियमानुसार कार्रवाई- याचिका हाईकोर्ट से निराकृत
डिजिटल डेस्क जबलपुर । जनपद कार्यालय जबलपुर के तहसीली चौक से बरगी में शिफ्ट किए जाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका हाईकोर्ट ने निराकृत कर दी है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि बैठक में अभी सिर्फ प्रस्ताव पारित हुआ है, जिस पर आगे विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस अजय मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने सरकार की ओर से दिए बयान को सुनकर याचिका का निराकरण कर दिया।
सदस्यों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा
यह याचिका ग्राम पंचायत देवरी परपरा के सरपंच संतोष पटेल सहित आधा दर्जन ग्राम पंचायतों के सरपंचो की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था जनपद कार्यालय जबलपुर को बरगी में स्थापित किये जाने प्रस्ताव बरगी के विधायक संजय यादव ने जिला योजना समिति की बैठक में रखा था। इस प्रस्ताव पर अपर कलेक्टर, जिला पंचायत के सीईओ, जनपद पंचायत अध्यक्ष व अन्य ने 13 जून 2019 को जनपद कार्यालय की शिफ्टिंग का प्रस्ताव पारित कर दिया। इसी निर्णय को चुनौती देकर यह जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि जनपद कार्यालय को जबलपुर से दूर बरगी में स्थापित किये जाने से कई सदस्यों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जबलपुर शहर के मध्य में स्थित कार्यालय सभी सदस्यों के लिए सुविधाजनक है। मामले पर हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता शशांक शेखर ने प्रस्ताव को आधार बनाकर दायर की गई जनहित याचिका को अपरिपक्व बताया। उन्होंने यह भी कहा कि 13 जून 2019 को हुई बैठक के मिनिट्स में लिए गए शिफ्टिंग के निर्णय पर विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस बयान पर युगलपीठ ने मामले पर आगे सुनवाई से इंकार करके याचिका का निराकरण कर दिया।
Created On :   21 Nov 2019 1:29 PM IST