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अनलाँक - 3 - खुले जिम और फिटनेस सेंटर, बाजार भी अब 8:30 पर होंगे बंद, रखना होगा डिस्टेंस
डिजिटल डेस्क जबलपुर । चार माह बाद लोगों को जिम की सुविधा मिल सकेगी। अनलॉक-3 में जिला प्रशासन द्वारा कुछ राहत दी गई हैं। इसमें गुरुवार से जिम और फिटनेस सेंटर खोलने की अनुमति दी । इसके साथ ही बाजार और दुकानें खोलने का समय 1 घंटे और बढ़ा दिया गया है। दुकानें और बाजार रात 8:30 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं रात में लगने वाला कफ्र्यू भी अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। हालाँकि कंटेनमेंट क्षेत्र में हर तरह की गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। कलेक्टर भरत यादव ने बुधवार को उक्त आदेश जारी किये।
आदेश के मुताबिक जिले में स्कूल, महाविद्यालय सहित अन्य शैक्षणिक संस्थान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल तथा इसी प्रकार के अन्य स्थान भी बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, समारोह तथा अन्य बड़े समोराह का आयोजन भी आगामी आदेश तक नहीं किया जा सकेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर पाँच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। शादी समारोह में वर एवं वधू पक्ष सहित केवल 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी। मृत्यु संस्कार के दौरान भी 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। मृतक के कोरोना पॉजिटिव होने पर केवल पाँच व्यक्तियों को ही अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति होगी। कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।
Created On :   6 Aug 2020 2:08 PM IST