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रिज रोड खोलकर एक हफ्ते में पेश करो कम्पलाइंस रिपोर्ट - हाईकोर्ट का निर्देश 27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस सत्येन्द्र कुमार सिंह की डिवीजन बैंच ने आर्मी को निर्देश दिया है कि रिज रोड खोलकर एक हफ्ते में कम्पलाइंस रिपोर्ट पेश की जाए। डिवीजन बैंच ने मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को नियत की है।
यह है मामला
यह जनहित याचिका रिज रोड निवासी अनिल साहनी और साउथ सिविल लाइन्स निवासी दीपक ग्रोवर की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि आर्मी ने 20 मार्च 2020 से रिज रोड को बंद कर दिया है। इसकी वजह से धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों, बीएसएनएल के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही वहाँ रहने वाले क्षेत्रीय नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल आर्मी की ओर से पेश जवाब में कहा गया था कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए रिज रोड का गेट बंद किया गया है।
अधिवक्ता का तर्क - कोर्ट के आदेश का नहीं किया पालन
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने 17 मार्च 2021 को निर्देश दिया था कि रिज रोड का गेट खोलकर रिपोर्ट पेश की जाए, लेकिन अभी तक आर्मी की ओर से कम्पलाइंस रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। श्री संघी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान देश में किसी भी रोड को बंद नहीं किया गया है। केवल जबलपुर की रिज रोज को बंद किया गया है। जबलपुर में आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार कोरोना का केवल एक मरीज है। ऐसे में जल्द रिज रोड को खोला जाना चाहिए, ताकि नागरिकों को राहत मिल सके। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने केन्द्र सरकार के अधिवक्ता विक्रम सिंह को एक हफ्ते में कम्पलाइंस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
Created On :   20 July 2021 1:57 PM IST