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गैर-कोविड रोगियों के लिए आदेश विदर्भ तक सीमित, हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट
डिजिटल डेस्क, नागपुर। शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निजी अस्पतालों में भर्ती गैर-कोविड रोगियों के लिए दरों की कैपिंग के लिए शुक्रवार को अपना आदेश विदर्भ क्षेत्र के लिए सीमित था। निजी अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोविड रोगियों के संबंध में दर के कैपिंग के लिए कोई स्थान नहीं है। न्यायमूर्ति रवि देशपांडे और न्यायमूर्ति पुष्पा गनेडीवाला की खंडपीठ ने स्पष्ट किया गया कि 21 मई, 2020 की अधिसूचना को गैर-कोविड रोगियों के लिए दरों के कैपिंग की सीमा तक रोक दिया गया था। इस अधिसूचना के अनुसार, पूरे महाराष्ट्र में किसी भी अस्पताल, नर्सिंग होम या क्लीनिक में इलाज करने वाले कोविड और गैर-कोविड दोनों रोगियों के लिए दरें निर्धारित की गई हैं और स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों को इन दरों से अधिक शुल्क लेने से रोक दिया गया है।
उच्च न्यायालय के नवीनतम स्पष्टीकरण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार द्वारा 21 मई की अधिसूचना में कोविड-19 रोगियों के लिए निर्धारित दरों पर कोई रोक नहीं है। कई हलकों ने माना है कि अधिसूचना के क्लॉज (4) के लिए बने रहने के कारण, कोविड और गैर-कोविड दोनों रोगियों के लिए दरों के कैपिंग को हटा दिया गया है, लेकिन उच्च न्यायालय के ताजा आदेश ने इस भ्रम को दूर कर दिया है।
Created On :   27 Sept 2020 3:19 PM IST