कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत आदेश जारी

Order issued under Noise Control Act
कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत आदेश जारी
पन्ना कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत आदेश जारी

डिजिटल डेस्क, पन्ना। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार मिश्र ने त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव के दृष्टिगत म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के लिए आदेश जारी किया है। जिसके तहत रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे लाउड स्पीकर, डीजे इत्यादि का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह चिकित्सालय, नर्सिंग होम, दूरभाष केन्द्र, न्यायालय, शिक्षण संस्था व छात्रावास, सरकारी कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक से 200 मीटर की दूरी के भीतर इन्हें चलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त मनोरंजन, व्यापार अथवा कारोबार के विज्ञापन प्रयोजन के लिए भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग वर्जित किया गया है। किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा किसी भी स्थान पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बगैर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया अथवा नहीं करवाया जाएगा। जिला दण्डाधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 2 (घ) के तहत संबंधित एसडीएम को धारा 7 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग करने की अनुमति के लिए प्राधिकृत किया गया है। इसके लिए कानून, लोकशांति व सुरक्षा तथा आदर्श आचार संहिता के संबंध में परीक्षण के बाद अनुमति दी जाएगी। आदेश के उल्लंघन पर प्राधिकृत पुलिस अधिकारी द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र को अधिग्रहीत करने की कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध अधिकतम 6 माह का कारावास या 1 हजार रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित करने की कार्यवाही की जाएगी। 

Created On :   28 May 2022 3:45 PM IST

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