जिला अदालतों को आदेश-48 घंटों में स्थापित किए जाएँ वीसी के प्वॉइंट

Order to district courts to be established in 48 hours
जिला अदालतों को आदेश-48 घंटों में स्थापित किए जाएँ वीसी के प्वॉइंट
जिला अदालतों को आदेश-48 घंटों में स्थापित किए जाएँ वीसी के प्वॉइंट

डिजिटल डेस्क जबलपुर । उच्च न्यायालय प्रशासन ने प्रदेश के सभी जिला सत्र न्यायाधीशों को पत्र जारी करके अर्जेन्ट मामलों की सुनवाई करने 48 घंटों के भीतर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के प्वॉइंट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अर्जेन्ट मुकदमों की ई-फाइलिंग या ई-मेल से कराई जाए और आपराधिक मामलों की केस डायरी पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में बुलाने जिले के पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया जाए। मुकदमों की सुनवाई के दौरान किसी भी तरह की तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए हैल्प लाइन नंबर भी जारी किए जाएँ। 
नोडल अधिकारी हुए नियुक्त
 जिला स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के लिए सहयोग प्रदान करने जोनल स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्तियाँ की गई हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के निर्देश पर नियुक्तियों की सूची हाईकोर्ट की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
न्याय व्यवस्था से जुड़े लोगों की मदद कराने पीआईएल दाखिल
वहीं लॉकडाउन की अवधि में न्याय व्यवस्था से जुड़े लोगों की मदद करने के संबंध में सरकार व अन्य को आवश्यक निर्देश जारी किए जाने की प्रार्थना करते हुए हाईकोर्ट में गुरुवार को एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका डेमोक्रेटिक लॉयर्स फोरम के अध्यक्ष ओपी यादव के नाम पर अधिवक्ता रविन्द्र गुप्ता ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि   न्यायिक व्यवस्था से जुड़े पूरे प्रदेश में करीब डेढ़ लाख लोग हैं, जिनमें अधिवक्ता, उनके क्लर्क, मुंशी, चपरासी, महाधिवक्ता कार्यालय के कर्मचारी आदि शामिल हैं। इनमें से कई लोग लॉकडाउन के दौरान भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। ऐसे में उनको अंतरिम राहत पहुँचाने मामले की अर्जेन्ट सुनवाई करना आवश्यक है। अधिवक्ता श्री गुप्ता ने बताया कि इस मामले पर जल्द सुनवाई होने की उम्मीद है।   
 

Created On :   17 April 2020 3:17 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story