हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज को समेकित पेंशन देने का आदेश

Order to give consolidated pension to retired judge of High Court
हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज को समेकित पेंशन देने का आदेश
हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज को समेकित पेंशन देने का आदेश

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने आदेशित किया है कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज वेदप्रकाश को समेकित पेंशन का लाभ प्रदान किया जाए। डिवीजन बैंच ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज वेदप्रकाश की ओर से कहा गया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश से उनकी पदोन्नति हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पद पर हुई थी। रजिस्ट्रार पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी नियुक्ति हाईकोर्ट जज के रूप में हुई। हाईकोर्ट जज से सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी पेंशन जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर निर्धारित की गई। अधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने तर्क दिया कि  हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज को समेकित पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें समेकित पेंशन का लाभ नहीं दिया गया। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज को समेकित पेंशन का लाभ देने का आदेश दिया है।
 

Created On :   3 March 2021 2:42 PM IST

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