मंडला: खैरी, बिंझिया, बम्हनी बंजर, मंडला एवं हिरदेनगर के चिन्हित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश

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मंडला: खैरी, बिंझिया, बम्हनी बंजर, मंडला एवं हिरदेनगर के चिन्हित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश

डिजिटल डेस्क, मंडला। मंडला कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के परिणामस्वरूप अनुविभागीय दण्डाधिकारी मंडला द्वारा खैरी, बिंझिया, बम्हनी बंजर, मंडला एवं ग्राम हिरदेनगर के चिन्हित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार ग्राम खैरी में दुर्गा पटेल के मकान से रिक्त भूमि तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट घोषित किया गया है। इसी प्रकार ग्राम बिंझिया में समर इंटर प्राईजेस दुकान के पीछे से राम दुलारे के मकान तक, अम्बेडकर वार्ड नंबर-11 बम्हनी बंजर में सुनील चौहान के मकान से नीरज राय के मकान तक, तिलक वार्ड नंबर-10 बम्हनी बंजर में सुषमा के मान से आदिब लेखरा की दुकान तक, राधाकृष्णन वार्ड नंबर-17 मंडला में भागवती पटैल के मकान से दीपेश पटेल के मकान तक, बूढ़ी माई वार्ड हिरदेनगर में रंगमंच बूढ़ीमाई वार्ड से रामेश्वर नंदा पिता रेवाराम नंदा के मकान तक, ग्राम बिंझिया में जयनारायण यादव के मकान से कृष्ण कुमार हरदहा के मकान तक, राधाकृष्णन वार्ड नंबर-17 मंडला में झुनिया नंदा के मकान से दालचंद सिंधिया के मकान तक, मंडला के वार्ड नंबर-8 श्रीराम वार्ड में सुषमा पिल्लई के मकान के सामने पश्चिम की गली से मीतेन्द्र चौहान के मकान तक की सीमा तक का क्षेत्र, मंडला के वार्ड नंबर-14 सुभाष वार्ड में रश्मि जैन के मकान के सामने खाली भूमि से सुजीत दुबे के मकान तक, वार्ड नंबर-20 तिलक वार्ड मंडला में शेख शाहिद के शासकीय क्वार्टर के सामने के क्षेत्र से रम्मूलाल भारतीया के क्वार्टर तक एवं सिंहवाहिनी वार्ड नंबर-9 मंडला में सुभाष कांसकार के मकान की सीमा से ओमकार के मकान की दक्षिण में स्थित गली तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अनुविभागीय दंडाधिकारी मंडला द्वारा जारी आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में सड़कों, गलियों, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक मार्गों अथवा अन्य किसी भी स्थल पर एकत्रित होने, खड़े होने, वाहन या यातायात के किसी भी साधन का उपयोग करने तथा उक्त ग्राम में दूध, किराना, सब्जी मण्डी, दवा दुकान से विक्रय आदि सभी क्रियाओं पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने संबंधित क्षेत्र के रहवासियों को निर्देशित किया है कि वह अपने घरों पर ही रहें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके। जारी आदेश से शासकीय अथवा निजी चिकित्सीय संस्था में कार्यरत अधिकारी या कर्मचारी अन्य अमला व जरूरी सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी जैसे अग्निशमन कर्मचारी, जल सेवा, विद्युत विभाग, पुलिस बल, अर्द्धसैनिक बल, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, विद्युत मण्डल, इंटरनेट, डॉकतार, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, किसी भी तरह की एम्बुलेंस सेवा, लोक शांति अथवा अन्य शासकीय कार्य सम्पादित कराने हेतु नियुक्त सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, गंभीर मरीज, बैंक सेवाएं मुक्त रहेगी। कंटेनमेंट जोन के निवासियों के लिए भोजन, राशन, फल, सब्जी, दूध एवं पेयजल पहुंचाने वाले शासकीय अमले को मुक्त रखा गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

Created On :   23 Oct 2020 2:54 PM IST

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