उद्योग के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने के दौरान जमीन बेचने पर भी मूल मालिक को मिलेगा मुआवजा

Original owner will get compensation even if the land is sold during the issuance of notification of land acquisition
उद्योग के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने के दौरान जमीन बेचने पर भी मूल मालिक को मिलेगा मुआवजा
कानून में होगा संशोधन उद्योग के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने के दौरान जमीन बेचने पर भी मूल मालिक को मिलेगा मुआवजा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने के दौरान यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन बेच देता है तब भी जमीन के उस मूल मालिक को मुआवजे की 50 प्रतिशत राशि मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार संबंधित कानून में संशोधन करेगी। राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद संबंधित जमीन की खरीद बिक्री नहीं की जा सकेगी। लेकिन यदि किसी ने जमीन को खरीद भी लिया होगा तो भूमि अधिग्रहण के बाद मिलने वाले मुआवजे की 50 प्रतिशत राशि जमीन के मूल मालिक को देना अनिवार्य होगा।

सोमवार को विधान परिषद में प्रदेश के उद्योग मंत्री  देसाई ने यह घोषणा की। देसाई ने कहा कि संभव होगा तो संशोधन विधेयक बजट सत्र में ही पेश किया जाएगा। सदन में शेकाप सदस्य जयंत पाटील ने रायगड की औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का मुद्दा उठाया था। इस पर देसाई ने कहा कि औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के बारे में अधिसूचना जारी की जाती है। इसके बाद भूमि अधिग्रहण में दो से तीन वर्ष लग जाते हैं। लेकिन भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होते ही कुछ चालाक लोग किसानों से कम दाम में जमीन खरीद लेते हैं। जबकि जब जमीन का अंतिम मुआवजा घोषित होता है तो वह कई गुना ज्यादा होता है। इससे मुआवजे का फायदा जमीन खरीदने वाले निवेशकों को होता है। वहीं जमीन के मूल मालिक मुआवजे के लाभ से वंचित रह जाते हैं।

 

Created On :   8 March 2022 5:01 PM IST

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