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पन्ना बीएमएचओ पर लगे आरोपों की जाँच करो, दोषी पाए जाने पर विधि अनुसार हो कार्रवाई
152 लोगों की सर्पदंश से मौत होने की फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने का आरोप
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त और पन्ना कलेक्टर को निर्देश दिया है कि पन्ना के बीएमएचओ सर्वेश लोधी पर लगाए गए आरोपों की जाँच की जाए। यदि बीएमएचओ को दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई की जाए। जस्टिस जेपी गुप्ता और जस्टिस संजय द्विवेदी की डिवीजन बैंच ने इस निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया है। कटनी निवासी अनिल तिवारी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि पन्ना बीएमएचओ वर्ष 2017 से पदस्थ हैं। तीन वर्ष के दौरान उन्होंने कई पोस्टमार्टम किए। उनमें से 152 लोगों की मौत सर्पदंश से होने की रिपोर्ट दे चुके हैं। इसका कारण यह है कि सर्पदंश से मौत होने पर राज्य सरकार की ओर से 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। अधिवक्ता बीके उपाध्याय ने दलील दी कि फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए राज्य सरकार से मिलने वाली रकम निकाली जा रही है और उसका बँटवारा किया जा रहा है। इसके साथ ही कोरोना काल के दौरान विभागीय सामग्री खरीदी में भी बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त और पन्ना कलेक्टर को जाँच के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने पक्ष प्रस्तुत किया।
Created On :   1 Jan 2021 3:22 PM IST