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नागपुर सुधार प्रन्यास में सरल सेवा कोटे के पदों पर भर्ती की अनुमति
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने नागपुर सुधार प्रन्यास (एनआईटी) में सरल सेवा कोटे के पदों को भरने पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया है। इससे एनआईटी में अब सरल सेवा कोटे के पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने 23 दिसंबर को इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके जरिए सरकार ने सरल सेवा के जरिए पदों को भरने के लिए छूट दे दी है। मगर सरल सेवा कोटे के पदों पर पदोन्नति नहीं देने की शर्त को बरकार रखा है। शासनादेश के मुताबिक सरल सेवा पद भर्ती के लिए एनआईटी बोर्ड की मंजूरी आवश्यक होगी। इसके बाद एनआईटी के सभापति सरल सेवा के पद भर्ती के लिए जरूरी कदम उठा सकेंगे। एनआईटी को सरल सेवा के जरिए पद भर्ती के लिए सरकार की घोषित नीति के अनुसार टीसीएस-आईओएन, आईबीपीएस कंपनी की सेवाएं लेने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा एनआईटी का बोर्ड और सभापति महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग के माध्यम से पद भर्ती के बारे में स्वतंत्र रूप से फैसला ले सकेंगे। एनआईटी के अधिनियम 1936 की धारा 22 के अनुसार सहायक श्रेणी-1 (समूह ए) तक और इस पद के समानांतर वेतन वाले पदों पर नियुक्ति का अधिकार सभापति के पास है। जबकि इससे उच्च क्षेणी वाले पदों पर नियुक्ति का अधिकार एनआईटी बोर्ड को है। इससे पहले राज्य सरकार ने 12 मई 2017 को एक शासनादेश जारी करके एनआईटी में सरल सेवा के पदों के भर्ती पर रोक लगा दी थी। साथ ही रिक्त होने वाले सरलसेवा कोटे के पदों को भी भरने पर मनाही थी। क्योंकि उस समय एनआईटी पूर्ण क्षमता से कार्यरत थी। अब सरकार ने सरल सेवा कोटे के पदों को भरने पर लगी रोक को हटा दिया है।
Created On :   25 Dec 2022 2:28 PM IST