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ब्यूटी सैलून और जिम 50 क्षमता से खुले रखने की अनुमति
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने कोरोना की पाबंदियों के लिए जारी नए आदेश में आंशिक रूप से संशोधन किया है। सरकार ने अब ब्यूटी सैलून और व्यायामशाला (जिम) को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रखने की अनुमति दी है। यह आदेश 10 जनवरी की रात 12 बजे से प्रभावी माना जाएगा। रविवार को राज्य के मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती ने इस बारे में आदेश जारी किया। इसके अनुसार ब्यूटी सैलून को अब हेयर कटिंग सैलून के समूह में रखा गया है। इससे हेयर कटिंग सैलून की तरह ब्यूटी सैलून को भी कुल क्षमता का 50 प्रतिशत उपस्थिति में खुला रखा जा सकेगा। इन दोनों प्रतिष्ठानों में केवल उन्हीं गतिविधियों के लिए अनुमति होगी। जिसके लिए मास्क निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। इन प्रतिष्ठानों में केवल कोरोना रोधी टीकाकरण पूरा करवाने वाले लोग ही सेवाएं ले सकेंगे। साथ ही कर्मचारियों का भी टीकाकरण पूरा होनी चाहिए। जबकि व्यायाम शाला को भी 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा। व्यायाम शाला में भी केवल मास्क निकालने की जरूरत न पड़ने वाली गतिविधियों के लिए अनुमति होगी। व्यायाम शाला में टीकाकरण पूरा कराने वाले ही प्रवेश पा सकेंगे। व्यायाम शाला के कर्मचारियों को भी टीकाकरण पूरा करना अनिवार्य होगा। इसके पहले सरकार ने 8 जनवरी को देर शाम पाबंदियों के लिए आदेश जारी किया था। जिसमें ब्यूटी सैलून और व्यायामशाला को खोलने को अनुमति नहीं थी। लेकिन इसको लेकर विरोध शुरू हो गया था। जिसके बाद सरकार को ब्यूटी सैलून और व्यायामशाला चालू रखने के लिए संशोधित आदेश जारी करना पड़ा है।
प्रदेश में लागू होंगी नई पाबंदियां
कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए राज्य में 10 जनवरी की मध्यरात्रि से नई पाबंदियां लागू हो जाएंगी। राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इससे आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य किसी भी गतिविधियों पर मनाही रहेगी। जबकि सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक पांच अथवा उससे अधिक व्यक्ति समूहों में आवाजाही नहीं कर सकेंगे। इस अवधि में जमावबंदी लागू रहेगी। राज्य के शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स, सिनेमा घर, नाटक घर, रेस्टोरेंट और भोजनालय को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुले रखने की अनुमति होगी। सरकारी कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख को कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रोत्साहन देना होगा। आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों के लिए काम के अलग-अलग घंटे निर्धारित करना होगा। जबकि निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में शुरू रखने की अनुमति होगी। टीकाकरण पूरा करने वाले कर्मचारी ही कार्यालय में आ सकेंगे। विवाह समारोह, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। वहीं मनोरंजन पार्क, चिड़ियाघर, संग्रहालय, किले और अन्य टिकट वाले स्थान बंद रखे जाएंगे। प्रदेश में स्कूल और कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रहेंगे। कोचिंग क्लासेज केवल कक्षा 12 वीं और 10 वीं के विद्यार्थियों के लिए शुरू रखे जा सकेंगे।
Created On :   9 Jan 2022 7:51 PM IST