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कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शराब समेत गैर जरूरी वस्तुओं की एकल दुकानें शुरू करने की अनुमति
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने मुंबई, पुणे समेत पूरे राज्य के गैर कंटेनमेंट जोन में शराब सहित गैर जरूरी वस्तुओं की एकल दुकानों (स्टैंड अलोन) को शुरू करने की अनुमति दी है। रविवार को मंत्रालय के कोरोना नियंत्रण कक्ष के समन्वयक तथा प्रधान सचिव भूषण गगराणी ने यह जानकारी दी। गगराणी ने कहा कि शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और होटल में स्थित शराब की दुकानों को शुरू करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि गैर कंटेनमेंट जोन में सड़कों पर एक लेन में केवल पांच दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। इसमें शराब, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, मोबाइल, स्टेशनरी जैसी गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें शामिल होंगी।
एक लेन में पांच से अधिक गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानों को नहीं खोला जा सकेगा। गगराणी ने कहा कि मुंबई और पुणे के अलावा दूसरे जिलों के रेड जोन में निर्माण कार्य को अनुमति होगी। लेकिन मजदूरों को रहने की व्यवस्था कार्य स्थल पर ही करनी होगी। गगराणी ने कहा कि मुंबई और पुणे मनपा मनपा क्षेत्र के रेड जोन को छोड़कर राज्य के दूसरे जिलों के रेड जोन में सरकारी और निजी कार्यालय 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में खोले जा सकते हैं। आरेंज और ग्रीन जोन में निजी कार्यालयों को शत प्रतिशत शुरू रखने की अनुमति होगी। मुंबई और पुणे क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों में 5 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में शुरू रखा जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि रेड जोन सहित अन्य जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों को जीवनावश्यक वस्तुओं को बेचने की मंजूरी दी गई है। गगराणी ने कहा कि एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही पर रोक कामय है। गगराणी ने बताया कि राज्य में 26 सरकारी लैब में प्रतिदिन लगभग 10 हजार कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा मान्यता प्राप्त निजी लैब में कोरोना जांच हो रही है।
मुंबई से नहीं छोड़ी जाएंगी ट्रेनें
गगराणी ने कहा कि फिलहाल प्रवासी मजदूरों के लिए मुंबई से ट्रेन चलाने का कोई विचार नहीं है। अभी केवल प्रवासी मजदूरों की जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने अभी तक मुंबई के बाहर दूसरे जिलों से चार ट्रेनें छोड़ी गई हैं। जिसमें तीन ट्रेन उत्तर प्रदेश के लिए और एक ट्रेन मध्यप्रदेश के लिए थी।
Created On :   4 May 2020 12:38 PM IST