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रिक्त पदों को लेकर दायर याचिका पर अदालत ने कहा- आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, कृपा हमें शर्मिंंदा न करें
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए स्थाई व्यवस्था बनाने के मुद्दे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि इस विषय पर कृपा करके हमें शर्मिंदा न किया जाए। आप (याचिकाकर्ता) दिल्ली जाइए और सुप्रीम कोर्ट का रुख करिए। इस विषय पर बांबे लॉयर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। सोमवार को अधिवक्ता एकनाथ ढोकले ने एसोसिएशन की ओर से मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने याचिका का उल्लेख किया। श्री ढोकले ने कहा कि हाईकोर्ट के लिए न्यायाधीशों के 94 पद मजूर हैं। किंतु वर्तमान में बांबे हाईकोर्ट की सभी खंडपीठ का कामकाज सिर्फ 57 न्यायाधीशों से चल रहा है। इसमें से नौ न्यायाधीश साल 2022 के अंत में सेवानिवृत्त होनेवाले हैं। इस पर खंडपीठ ने कहा कि कृपा करके हमें शर्मिंदा न किया जाए।
आप (याचिकाकर्ता) दिल्ली जाइए और सुप्रीम कोर्ट का रुख करिए। यह कहते हुए खंडपीठ ने याचिका पर तत्तकाल सुनवाई करने से मना कर दिया और याचिका पर सुनवाई आठ सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी। याचिका में मुख्य रुप से मांग की गई है कि हाईकोर्ट में न्यायाधीश के मंजूर पदों के अनुसार न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने का निर्देश जारी किया जाए। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को न भरा जाना नागरिकों को न्याय से वंचित करना है। रिक्त पदों को भरने में विलंब होना न्यायदान की प्रक्रिया में देरी होना है।
Created On :   4 April 2022 8:39 PM IST